होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

खाने में थूका तो खैर नहीं! सरकार सख्त, आने वाला है खाद्य सुरक्षा पर ये नया कानून

Anti spitting ordinance: बैठक में ये तय किया गया कि इस विषय पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर और खान पान से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए स्पष्ट कानून तैयार किए जाने की जरूरत है।
10:04 PM Oct 15, 2024 IST | Amit Kasana
प्रतिकात्मक फोटो, क्रेडिट-गूगल
Advertisement

Anti spitting ordinance: खान-पान की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना, थूकना या कुछ भी गंदी चीज मिलना अब कानून में संज्ञेय अपराध होगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नया कानून लेकर आने वाली है। इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल बैठक की है।

Advertisement

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस बैठक में यह माना कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए इस विषय पर एक कठोर कानून जरूरी है। बैठक में सीएम ने ये जोर देकर कहा कि हर उपभोक्ता को अधिकार है कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता तथा सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके।

ये भी पढ़ें: 22 फ्लाइट, दहशत के 5 घंटे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ही अकाउंट से दी गई बम से उड़ाने की धमकी

Advertisement

अधिकारी करें सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिए और अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन पर कारावास भेजने और जुर्माना लगाने की सलाह दी है। बैठक में हाल के दिनों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

नया कानून बने जिसमें स्पष्ट निर्देश हों

बैठक में ये तय किया गया कि इस विषय पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर और खान पान से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए स्पष्ट कानून तैयार किए जाने की जरूरत है। अपनी पहचान छुपा कर असामाजिक तत्वों को खान-पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में मिलावट करने वाले लोगों के लिए कठोर कारावास और जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसे लेकर एक नया कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया जाए।

ये भी पढ़ें: ‘स्टेज सेट’, तारीख का हुआ ऐलान, वायनाड से चुनावी डेब्यू करेंगी प्रियंका गांधी

Open in App
Advertisement
Tags :
Anti spitting ordinance
Advertisement
Advertisement