बहराइच हिंसा मामले में नहीं चलेगा 'बाबा' का बुलडोजर, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Bahraich Violence: बहराइच हिंसा मामले में बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये रोक 15 दिन के लिए रहेगी, इस बीच कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा और अपना अंतिम फैसला देगा।
दरअसल, बहराइच हिंसा में शामिल मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत अन्य आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है यूपी सरकार उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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इन घरों को अवैध निर्माण करार दिया गया
बता दें बीते दिनों यूपी PWD ने बहराइच में मुख्य आरोपी समेत दो दर्जन से अधिक लोगों के घरों को अवैध निर्माण करार दे उन पर तोड़फोड़ का नोटिस लगाया है। इस नोटिस से इलाके में दहशत का माहौल है। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल हमीद के घर में अवैध निर्माण किया गया है जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो रहा है। आगे नोटिस में ये साफ कहा गया है कि अगर तीन दिन में मकान मालिक इस अवैध निर्माण को खुद से नहीं हटाता है तो PWD इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी।
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच करेगी सुनवाई
अवैध निर्माण रोकने की याचिका पर इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुन फिर ये निर्णय देगी की अवैध निर्माण किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो उसे तोड़ा जाए की नहीं। बता दें बीते दिनों बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। दोनों तरफ से गोलीबारी और पथराव हुआ था। गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में तीन दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ जांच कर रही है।
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