बहराइच हिंसा: चलेगा ‘बाबा’ का बुलडोजर या लगेगा ब्रेक? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरोपियों के अवैध निर्माण का मामला
Bahraich Violence: बहराइच हिंसा में शामिल आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बहराइच हिंसा में अब्दुल हमीद समेत तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सजा देने की भावना से उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। जबकि शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में बुलडोजर पर फिलहाल रोक लगा रखी है।
याचिका में कहा गया है कि जिन घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया है उनमें से कुछ 10 साल तो कुछ 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। याची का दावा है कि सरकार दिखावे के लिए इन घरों पर पहले नोटिस चस्पा कर रही है। बता दें यूपी लोक निर्माण विभाग बहराइच हिंसा मामले में आरोपी अब्दुल हमीद समेत अन्य आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।
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अब्दुल हमीद के घर में किए अवैध निर्माण से रास्ता बाधित
हाल ही में PWD ने कुछ घरों पर अवैध निर्माण करने के नोटिस लगाए हैं। PWD ने नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल हमीद के घर में अवैध निर्माण किया गया है जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो रहा है। आगे नोटिस में ये साफ कहा गया है कि अगर तीन दिन में मकान मालिक इस अवैध निर्माण को खुद से नहीं हटाता है तो PWD इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी।
दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई थी दो समुदाय में हिंसा
बता दें बीते दिनों बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। दोनों तरफ से गोलीबारी और पथराव हुआ था। गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे जिले में हंगामा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
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