आलिम ने आनंद बनकर प्रेमजाल में फंसाया, संबंध बनाए; फिर करवाया गर्भपात... लव जिहाद पर कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Bareilly Crime News: (नीरज आनंद, बरेली) उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए लव जिहाद के मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मुस्लिम युवक को सजा सुनाई। दोषी ने हिंदू छात्रा को पहचान छुपाकर प्रेमजाल में फंसाया था। दोषी का नाम मोहम्मद आलिम है, जिसने आनंद बनकर छात्रा को फंसाया था। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी।
आरोपी ने मंदिर में छात्रा की मांग में सिंदूर भरा था। इसके बाद वह उसे एक दोस्त के कमरे पर ले गया था। जहां छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वहीं, छात्रा जब गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका गर्भपात करवा दिया था। मामला सामने आने के बाद देवरनिया थाने में केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दोषी के पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई है।
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बरेली में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर महीने 7 हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार बन रही हैं। पुलिस 46 मामले जनवरी 2022 से लेकर 10 जुलाई तक दर्ज कर चुकी है। पिछले छह माह में लगभग 250 मामले पुलिस दर्ज कर चुकी है।
बेटी की शिकायत पर फंसा पिता
बरेली में मई महीने में भी कोर्ट ने एक शख्स को 9 साल की बच्ची की गवाही पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बच्ची दोषी की बेटी थी। जिसकी मां को पिता ने मौत के घाट उतार दिया था। बच्ची ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी मां के साथ पहचान छुपाकर शादी की थी। आरोपी बरेली में क्लीनिक चलाता था। दोषी इकबाल अहमद ने 2012 में सहारनपुर की युवती निशा देवी से शादी रचाई थी। दो बेटियों के पिता ने 26 अक्टूबर 2021 को अपनी पत्नी निशा को मामूली बात पर मौत के घाट उतार दिया था। UP पुलिस ने बेटी की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
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