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पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा, क्या लड़ पाएंगे चुनाव? जानें नियम

Dhananjay Singh 7 Years Jail: उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को चार साल पुराने मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें ये सजा अपहरण और रंगदारी के मामले में कोर्ट ने सुनाई। धनंजय सिंह अब जौनपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
05:19 PM Mar 06, 2024 IST | Pushpendra Sharma
Dhananjay Singh
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मानस श्रीवास्तव, लखनऊ: 

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Dhananjay Singh 7 Years Jail: उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को उन्हें अपहरण और रंगदारी के मामले में ये सजा सुनाई गई। एक दिन पहले ही उन्हें दोषी करार दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार ने उन्हं ये सजा सुनाई।

एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था मुकदमा

धनंजय सिंह पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी और घटिया क्वालिटी के मैटेरियल इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। अपहरण और रंगदारी के मामले में उन पर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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खास बात यह है कि धनंजय सिंह ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था। उन्होंने 'जीतेगा जौनपुर' के कैप्शन के साथ पोस्टर भी जारी किया था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से झटका लग गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

क्या है नियम? 

नियमानुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, दोषी पाए जाने पर किसी सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म होने के साथ-साथ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य होने का प्रावधान है। हालांकि धनंजय अभी सांसद नहीं हैं, लेकिन अब दोष सिद्ध होने के बाद वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

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Tags :
Dhananjay Singhlok sabha election 2024
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