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इमरान मसूद पर MP-MLA कोर्ट में आरोप तय! PM मोदी के खिलाफ बोटी-बोटी वाले बयान पर एक्शन

Imran Masood News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ 'बोटी-बोटी' बयान मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। मसूद पर 5 साल से ज्यादा की सजा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
02:33 PM Oct 23, 2024 IST | Shabnaz
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Imran Masood News: सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। 10 साल पहले इमरान मसूद ने देवबंद इलाके के गांव लाभकारी में PM मोदी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने धमकाते हुए कहा था 'नरेंद्र मोदी यहां आए, तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी। गुजरात में 4 फीसद मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 फीसद हैं। उन्होंने ये बयान 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था।

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2014 में दिया था बयान

सरकारी वकील गुलाब सिंह ने जानकारी दी कि देवबंद के गांव लबकरी में इमरान मसूद ने PM मोदी के खिलाफ बोटी-बोटी वाला बयान दिया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश MP-MLA मोहित शर्मा की कोर्ट में 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए। अब MP-MLA कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कोर्ट ने ये आरोप 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए 'बोटी-बोटी' बयान को तय किए हैं।

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उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और बीजेपी नेता थे। आपको बता दें कि इस मामले में इमरान मसूद पर 5 साल से अधिक की सजा की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी संसद सदस्यता पर खतरा आ गया है।

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इस दौरान इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त पीएम मोदी के अलावा उन्होंने बसपा के दो विधायकों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने मसूद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 295 A (जानबूझकर कर वैसी बात कहना जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या समाज में द्वेष की स्थिति पैदा होती हो) के तहत दर्ज हुआ था।

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