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Maha Kumbh स्नान में 11 भक्तों की मौत की खबर झूठी, पुलिस ने दर्ज की FIR

Maha Kumbh 2025: पुलिस ने मामले में झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
06:46 PM Jan 14, 2025 IST | Amit Kasana
maha kumbh स्नान में 11 भक्तों की मौत की खबर झूठी  पुलिस ने दर्ज की fir

Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में दूसरे दिन मंगलवार को दोपहर तीन बजे तक करीब 2.50 करोड़ लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। मकर संक्रांति के चलते कुंभ में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इसी बीच यहां सोशल मीडिया पर किसी ने 11 भक्तों की ठंड लगने के बाद हार्ट अटैक से मौत होने की खबर उड़ा दी। लेकिन जांच में ये खबर झूठी निकली। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है।

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एक्शन मोड में आई पुलिस, जांच के लिए बनाई गई टीम

पुलिस के अनुसार अवकुश कुमार सिंह नामक युवक ने शिकायत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मिली शिकायत में कहा गया कि फेसबुक पर एक एक युवक कुंभ में 11 लोगों के मरने होने की बात कह रहा है। सूचना मिलने पर प्रयागराज पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। इस पूरे मामले की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई।

सोशल मीडिया से हटाए जा रहे पोस्ट 

जांच में पता चला कि कोई युवक महाकुंभ 2025 में 11 भक्तों की मौत की झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर फैला रहा है। साइबर एक्सपर्ट ने तकनीकी सर्विलांस की तो पता चला ये युवक यूपी के बलिया का है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया से भ्रमित पोस्ट हटाए जा रहे हैं।

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इमरजेंसी कैंप में बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने की झूठी जानकारी शेयर की 

पुलिस के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि लालू यादव नामक एक आईडी से फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया गया था। पोस्ट में ये दावा किया गया था कि महाकुंभ स्नान में 11 भक्तों की ठंड लगने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इतना ही नहीं प्रयागराज में इमरजेंसी कैंप में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सब झूठ है। आईडी की सत्यता की भी जांच की जा रही है।

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लोगों से अपील किसी भी भ्रमित करने वाली जानकारी को न करें शेयर

इस मामले में डीएसपी मोहम्मद फहीम कुरैशी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह को फैलाने से बचें और किसी भी जानकारी की सत्यता की जांच करें। संदिग्ध वस्तू देखने पर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस ने मामले में झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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