UP में लेडीज टेलरिंग, योगा ट्रेनिंग और हेयर ड्रेसिंग में पुरुष बैन, महिला आयोग का आदेश
UP News: यूपी में अब पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकेंगे। यूपी महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा। इससे जुड़े सभी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर ही महिलाओं को ट्रेंड कर सकेगी। इसके लिए जिम का सत्यापन कराना भी जरूरी है।
यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जानकारी देते हुए बताया पार्लर में लड़कियों के ड्रैसअप के लिए महिला होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष कपड़ा बेचने वाले स्टोर में भी महिला होनी चाहिए। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए 28 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई थी, बैठक में इससे जुड़ा फैसला लिया गया है। अब आयोग ने सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर और एसपी को आदेश लागू करने के लिए कहा है।
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महिला आयोग के आदेश की बड़ी बातें-
1.जिम योगा सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वैरिफिकेशन हो।
2.स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर तैनात हो।
3.पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं ले सकते। माप के लिए सीसीटीवी जरूरी।
4.महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हो।
5.जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन जरूरी।
6.कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी और वाशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए।
7.नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति अनिवार्य हो।
आदेश को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में कानपुर में एक ऐसी घटना हुई, जिसमें जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर दी। ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें तलाक तब की नौबत आ गई। जिम में महिलाएं ट्रेनर होगी तो, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों के नाप के दौरान बैडटच करते हैं। ऐसी शिकायतें महिला आयोग को मिलती रही हैं। इसी को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है।
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