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DND Toll Plaza: Delhi-NCR के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत; नोएडा अथॉरिटी को लगाई फटकार, जानें वजह

DND Toll Plaza: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर सफर करने वालों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की  दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (DND Flyway) पर टोल टैक्स लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
03:28 PM Dec 20, 2024 IST | Ankita Pandey
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DND Toll Plaza: दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्हें DND फ्लाइवे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की  दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (DND Flyway) पर टोल टैक्स लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

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बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 9.2 किलोमीटर लंबे और आठ लेन वाले डीएनडी फ्लाई वे पर टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसमे  2016 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को ही जारी रखते हुए फ्लावर टोल फ्री रखा और नई याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद DND Flyway पर टोल टैक्स लगाने की सारी योजनाएं फेल हो गई है, जो Delhi-NCR के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि  2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी फ्लाई वे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ-साथ नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है। इस फैसले को लेने वाले जज के पैनल में  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां शामिल रहें। इसके साथ ही कोर्ट ने नोएडा टोलब्रिज कंपनी की याचिका को खारिज कर जिया है, यानी कि एनटीबीसीएल कंपनी नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी ब्रीज पर टोल टैक्स नहीं वसूल पाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोएडा अथॉरिटी ने अपनी अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। अथॉरिटी ने एनटीबीसीएल को टैक्स लेने या लगाने का अधिकार देकर गलती की है। कोर्ट ने कहा कि इस गलत समझौते के कारण आम लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और लोगों ने सौ करोड़ रुपये गंवाए। कंपनी ने उनको धोखा दिया है ऐसे में टोल टैक्स लेने का कोई कारण नहीं बनता है।

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