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यूपी के शिक्षकों को बड़ी राहत, 69,000 टीचर भर्ती मामले में SC का आया बड़ा फैसला

UP 69,000 Teacher Recruitment Case: यूपी 69,000 टीचर भर्ती मामले में नौकरी कर रहे टीचरों को बड़ा झटका लगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट जारी कर सरकार को नई सूची जारी करने का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी।
03:56 PM Sep 09, 2024 IST | Deepak Pandey
सुप्रीम कोर्ट
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UP 69,000 Teacher Bharti Case : उत्तर प्रदेश के सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। यूपी 69,000 टीचर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार और दोनों पक्षों से लिखित में दलीलें पेश करने को कहा है।

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जानें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। इस पर उन्होंने 25 सितंबर तक HC के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर कहा कि वे अपनी दलील 7 पेज से ज्यादा न रखें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

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HC ने रद्द की थी पुरानी मेरिट लिस्ट

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए (ATRE) सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हजार शिक्षकों के लिए नई मेरिट लिस्ट तीन महीने में जारी करें।

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हाईकोर्ट ने यह भी कहा था?

हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सलेक्शन जनरल कैटगरी में ही माना चाहिए। HC के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था।

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Tags :
Supreme CourtUP Teacher recruitment
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