whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

UP में अब सरकारी डाॅक्टर नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, पकड़े जाने पर रद्द होगा लाइसेंस

Private Practice Ban in UP: यूपी के सरकारी डाॅक्टर अब किसी निजी हाॅस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यानी सरकार ने अब डाॅक्टरों की माॅनीटरिंग करनी शुरू कर दी है। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी इस प्रकार के मामलों की निगरानी करेगी।
11:06 AM Feb 10, 2025 IST | Rakesh Choudhary
up में अब सरकारी डाॅक्टर नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस  पकड़े जाने पर रद्द होगा लाइसेंस
UP Government Ban Doctor Private Practice

UP Government Ban Doctor Private Practice: यूपी में अब राजकीय मेडिकल काॅलेज में नौकरी कर रहे डाॅक्टर घर या किसी निजी हाॅस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। मरीजों को निजी हाॅस्पिटल में इलाज के लिए मजबूर करने वाले सरकारी डाॅक्टरों पर सरकार की नजर रहेगी। ऐसे डाॅक्टरों की जिला कलेक्टर नियमित तौर पर निगरानी करेंगे।

Advertisement

जानकारी के अनुसार पकड़े जाने पर सरकार डाॅक्टरों से प्रैक्टिस बंदी का भत्ता वसूल करेगी और निजी हाॅस्पिटल के साथ डाॅक्टर का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का असर अब नजर भी आने लगा है। निजी प्रैक्टिस में लगे सरकारी और अनुबंध वाले डाॅक्टर अब ओपीडी में पूरा समय दे रहे हैं। इससे मरीजों को भी समय पर इलाज मिल रहा है, उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ रहा है।

सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई

सरकार के सख्त कदमों का असर अब सरकारी हाॅस्पिटलों में नजर आने लगा है। कुछ दिन पहले शासन ने मनमानी करने वाले डाॅक्टरों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के सह आचार्य न्यूरो सर्जन डाॅ. राघवेंद्र गुप्ता को राजकीय मेडिकल काॅलेज झांसी भेज दिया था। जानकारी के अनुसार डाॅ. राघवेंद्र लंबे समय एलएलआर हाॅस्पिटल के सामने फतेहपुर में निजी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उन पर जांच शुरू हो गई है।

Advertisement

ये भी पढ़ेंः Maha Kumbh में इन 5 कारणों से लगा ट्रैफिक जाम, जानें निपटने के लिए क्या किए गए इंतजाम?

Advertisement

सतर्कता समिति करेगी जांच

अब जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज में कार्यरत सभी डाॅक्टरों से स्टांप पर शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। बता दें कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली 1983 को प्रभावी करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा। समिति त्रैमासिक बैठक कर डाॅक्टरों की शिकायत सुनेगी। डाॅक्टरों द्वारा नियम तोड़ने पर उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही प्रैक्टिस बंदी का जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा।

ये भी पढ़ेंः ‘फिल्में टैक्स फ्री हो सकती, टोल क्यों नहीं…’, महाकुंभ में 300KM लंबे जाम पर अखिलेश का तंज

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो