होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

यूपी में फैमिली प्रॉपर्टी पर सरकार का बड़ा फैसला! मात्र 5 हजार रुपये में होगी रजिस्‍ट्री

Stamp Duty On Registration Family Property: योगी सरकार ने पारिवारिक प्रोपर्टी बंटवारे को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद आप केवल 5 हजार में प्रोपर्टी अपने नाम करा सकते हैं। सरकार ने ये कदम पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने के लिए उठाया है।
02:26 PM Aug 28, 2024 IST | News24 हिंदी
Advertisement

Stamp Duty On Registration Family Property: पैतृक संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद देखे जाते रहे हैं। जमीन के बटवारे में भाईयों के झगड़े चलते रहते हैं। जब ये खत्म होते हैं तो बात जमीन की रजिस्ट्री पर आकर अटक जाती है। रजिस्ट्री में लगने वाले पैसों को लेकर अक्सर विवाद नहीं सुलझ पाते है। इसी को देखते हुए यूपी में योगी सरकार ने रजिस्‍ट्री में होने वाले खर्च को कम कर दिया है। ये नियम केवल फैमिली प्रॉपर्टी पर लागू होगा। इस नियम को बनाने के पीछे इस तरह के विवादों को सुलझाना है।

Advertisement

5 हजार का रजिस्ट्री स्टाम्प

जमीन को लेकर परिवारों में रंजिश रहती है, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री तक बात आकर अटक जाती है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब परिवार में रजिस्ट्री में होने वाले विवादों में कमी आएगी। जानकारी के मुताबिक, सालाना उत्तर प्रदेश में 40 लाख रजिस्ट्री कराई जाती हैं, इस दौरान अक्सर झगड़े रहते हैं। अब नए आदेश के बाद प्रोपर्टी को सिर्फ 5 हजार रुपये में अपने नाम करा सकते हैं। इसके पहले ब्‍लड र‍िलेशन वालों को भी सरकार ने सहूलत दी थी।

पहले कितना शुल्क देना होता था

अब आप समझिए कि आखिर इसके लागू होने से कितने पैसों की बचत होगी! मान लीजिए किसी जमीन की कीमत 1 करोड़ है तो उसके लिए 7 फीसदी स्टांप शुल्क, यानी लगभग 7 लाख तक की रकम आपको चुकानी होती थी। ये आम जमीन की कीमत होती है। वहीं, पारिवारिक जमीन की बात करें तो उसपर 30 फीसदी तक छूट मिलती है। इसके हिसाब से अगर एक करोड़ की जमीन है तो उसके लिए 90 हजार का भुगतान करना होगा।

ये भी पढ़ें... यूपी में बदले 8 रेलवे स्‍टेशनों के नाम, अकबरगंज अब मां अहोरवा भवानी तो फुर्सतगंज हुआ तपेश्‍वर धाम

Advertisement

जमीनी बटंवारे में यही वो रकम होती है जिसपर बात अटक जाती है। सभी लोगों का विवाद इसी रकम को देने में होता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट का फैसला किया गया है। इसके तहत उस प्रोपर्टी के सभी हिस्सेदार एकसाथ तहसीलदार के सामने अपनी सहमति देंगे। आप में लिखित बंटवारे का फॉर्मूले को केवल 5 हजार स्टाम्प शुल्क देकर लागू कर सकते हैं।

कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

मंगलवार को यूपी सरकार की लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इसी बैठक के बाद वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने जानकारी दी कि 14 प्रस्‍तावों में से 13 को मंजूरी मिल गई है। सबसे बड़ा प्रस्‍ताव पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्‍ट्री पर स्‍टांप शुल्‍क में छूट का पास हुआ है। उन्होने कहा कि यह कदम संपत्ति विवादों को आसानी से निपटाने और पारिवारिक झगड़े को खत्म करने के इरादे से उठाया गया है।

Open in App
Advertisement
Tags :
CM Yogi Aditya NathFamily Property IssueStamp Duty Newsup news hindi
Advertisement
Advertisement