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Video: सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या रखी 4 मांगे

P. Vijayan: केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने चार बिलों को विधानसभा में पास किया है। लेकिन राज्यपाल इन बिलों को अपनी मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति कार्यालय और राज्यपाल को इन बिलों को पास करने का निर्देश जारी करे।
08:04 PM Mar 23, 2024 IST | Amit Kasana
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P. Vijayan: केरल सरकार ने राष्ट्रपति के सचिव, केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने अपनी याचिका में लंबित चार विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश देने का आग्रह किया है। याचिका में यह दावा किया गया है कि सरकार इन विधेयकों को विधानसभा में पास कर चुकी है, लेकिन अब तक इन्हें राज्यपाल ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। याचिका में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के सचिव, केरल के राज्यपाल और उनके अतिरिक्त सचिव को पार्टी बनाया गया है।

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इन चार बिलों को पास करने का आग्रह 

बता दें केरल में पी विजयन की अगुआई वाली LDF सरकार है। सरकार ने याचिका में यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) (नंबर 2) बिल 2021, द यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2022, द केरल सरकार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) बिल 2022 और द यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) (नंबर 3) बिल 2022 पास कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बिलों को असंवैधानिक करार दिया गया है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया। याचिका में कहा गया है कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है।

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Tags :
KeralaSupreme Court
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