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Video: बुलडोजर एक्शन पर क्या बोले मौलाना मदनी?

Supreme Court Decision on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिसके बाद मौलाना अरशद मदनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी आरोपी की संपत्ति गिराना कतई सही नहीं है।
05:52 PM Nov 13, 2024 IST | Parmod chaudhary
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Maulana Arshad Madani: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। देश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दो जजों की बेंच ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि अपनी मनमानी करके किसी का घर गिराना ठीक नहीं है। यह कानून का उल्लंघन है। किसी की निजी संपत्ति को अपनी मनमानी करके नहीं गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी अपराध करता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा दी जा सकती है। घर तोड़ने का कोई आधार नहीं बनता है।

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अब अगर किसी मामले में मनमानी करके अधिकारियों ने बुलडोजर चलाया तो वे ही इसके लिए जवाबदेह होंगे। बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद अब जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए बड़ी बातें कही हैं। मदन ने कहा कि सरकार जज नहीं बन सकती है। विस्तार से जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट...

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Tags :
bulldozer actionsupreme court decision
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