होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

बॉस ने बिना छुट्टी दिए 104 दिन करवाया काम, कर्मचारी की हुई मौत; अब देने पड़ेंगे 48 लाख

Man worked 104 days dies: कोर्ट में कंपनी के वकील ने कहा कि मृतक को जितना काम दिया वह उसे मैनेज कर सकता था। उसे पहले से हेल्थ इश्यू थे, जिसके चलते उसकी मौत हुई है।
05:53 PM Sep 08, 2024 IST | Amit Kasana
Advertisement

Man worked 104 days dies: प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों के साथ ज्यादती के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक कंपनी ने अपने एक कर्मचारी से लगातार 104 दिन काम करवाया। इस बीच उसे बीमार पड़ने पर केवल 1 दिन की छुट्टी दी गई। इसके बाद कर्मचारी की ऑर्गन फेलियर होने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इस बारे में कंपनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की।

Advertisement

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, अलग-अलग देनी होगी हर्जाने की रकम

कोर्ट ने दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 44 घंटे के नियमों को गंभीरता से लिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने कंपनी को मृतक के परिजनों को 47.46 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी को हर्जाने की रकम के अलावा इस घटना से परिजनों को पहुंचे मानसिक आघात के लिए उन्हें 1.18 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें: मां को ये मैसेज कर 14 साल के छात्र ने 9 लोगों को मारी गोली, पिता ने पुलिस को बताया क्या चाहता है बेटा?

 

Advertisement

कंपनी का था तर्क, समय से इलाज न करवाने से हुई है मौत

वहीं, इस पूरे मामले में कंपनी ने कोर्ट में अपना पक्षा रखते हुए ये तर्क दिया था कि मृतक को जितना काम दिया उसे वह मैनेज कर सकता था। कंपनी के वकील का कहना था कि उसे पहले से हेल्थ इश्यू थे। इसके अलावा समय से इलाज न करवाने और बीमारी के चलते उसकी मौत हुई है, इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कंपनी के इस तर्क को नाकार दिया। कंपनी निचली अदालत के फैसले को अपर जिला अदालत में चुनौती दी थी। लेकिन उच्च अदालत ने भी पहले दिए आदेश को सही माना है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना के बाद चीन में एक बार फिर काम के दौरान ज्यादा घंटों और सख्त नियमों पर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग कोर्ट के आदेश को लोग सही बता रहे हैं। बता दें मरने वाले का नाम A’bao था, ये केस चीन के Zhejiang शहर का है। A’bao एक कंपनी में पेंटर का काम करता था। कोर्ट में पेश याचिका में आरोप लगाया गया था कि उससे फरवरी से मई 2023 के बीच लगातार लगातार बिना छुट्टी दिए काम करवाया गया। इस बीच बीमार पड़ने पर 25 मई को उसने छुट्टी ली। 28 मई को उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और 1 जून 2023 में उसकी मौत हो गई। परिजनों की याचिका के बाद अगस्त 2024 में कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

ये भी पढ़ें: डेटिंग साइट से दोस्ती, मिलने के लिए बुलाया; फिर किडनैप कर 4 साल तक बनाकर रखा ‘Sex Slave’

ये भी पढ़ें: Prince Harry को अगले हफ्ते मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, दादी Queen Elizabeth ने 30 साल पहले संजोया था सपना 

Open in App
Advertisement
Tags :
world news
Advertisement
Advertisement