तिरंगा फहराने के 9 नियम, नहीं मानेंगे तो जाएगी जेल

By Ashutosh Ojha

तिरंगा फहराने के नियम

साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव के बाद कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। आइए जानते हैं आम नागरिकों के लिए flag hoisting के कुछ नियम।


नियम-1

पहला नियम यह है कि तिरंगे का आकार rectangle होना चाहिए।

नियम-2 

तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में ही होना चाहिए।

नियम-3

इस बात का खास ध्यान रखें कि तिरंगा फहराते वक्त फटा या गंदा नहीं हो।

नियम-4

बता दें तिरंगे को जलाना, झंडे पर कुछ भी लिखना और तिरंगे का अपमान करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर तीन साल की जेल हो सकती है।

नियम-5

तिरंगे में बने अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होनी चाहिए।

नियम-6

तिरंगे के साथ किसी अन्य झंडे को लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह तिरंगे से ऊंचा न हो।


नियम-7

तिरंगे को फहाराते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वह जमीन को नहीं छूना चाहिए।

नियम-8 

तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

नियम-9

तिरंगा अगर फट जाए या गंदा हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है।

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