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10000 रुपये का लगेगा जुर्माना! अगर कार पर नहीं लगाया ये स्टिकर, जान लें नियम

Delhi colour coded stickers mandatory: बढ़ते प्रदूषण से निपटने और फ्यूल के टाइप की पहचान में मदद करने के लिए अब सभी को गाड़ियों पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है।
10:38 AM Nov 25, 2024 IST | Bani Kalra
10000 रुपये का लगेगा जुर्माना  अगर कार पर नहीं लगाया ये स्टिकर  जान लें नियम

Delhi colour coded stickers mandatory: इस समय देश में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई परेशान है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके प्रदूषण को कम किया जाए। दिल्ली की बात करें तो सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए नये कदम के साथ नए नियम उठा रही है।  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण से निपटने और ईंधन के टाइप की पहचान में मदद करने के लिए अपने गाड़ियों पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। बड़ी ये है कि अगर किसी इस नियम का पालन नहीं किया तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। इस संबंध में विभाग की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें इसके बारे में व जानकारी दी गई है।

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क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य

बढ़ते प्रदूषण से निपटने और फ्यूल के टाइप की पहचान में मदद करने के लिए अब सभी को गाड़ियों पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के नोटिस के अनुसार, यह निर्देश 12 अगस्त 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में किए गए संशोधनों के अनुसार जारी किया गया है। नोटिस में बता गया है कि दिल्ली में अब गाड़ी मालिकों को क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा।

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किन गाड़ियों पर लागू होगा ये नियम ?

रिपोर्ट के मुताबिक यह नियम 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत नई गाड़ियों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुरानी गाड़ियों पर भी लागू होगा। यह स्टिकर कार मालिकों को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होगा। इस स्टिकर को लेने के लिए आपको वाहन डीलर से संपर्क करना होगा।

SIAM की वेबसाइट से मंगवा सकते हैं

इस स्टिकर को मंगवाने के आप सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की वेबसाइट या परिवहन विभाग की वेबसाइट से भी मंगवा सकते हैं। आप इस स्टिकर को प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग कर घर पर मंगवा सकते हैं। स्टिकर में गाड़ी का पंजीकरण नंबर, लेजर-ब्रांडेड पिन, गाड़ी का इंजन नंबर और चेचिस नंबर जैसी जानकारी दर्ज होती है।

10,000 रुपये तक का जुर्माना

अगर आपकी कार भी इस लिस्ट है तो फटाफट इस स्टिकर को अपनी कार में लगा लें, वरना पकडे जाने 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और फ्यूल और इंजन के प्रकार की पहचान के लिए कलर कोडेड स्टिकर लगाना जरूरी अनिवार्य कर दिया है।

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