क्या आपको भी है पुरानी कार पर लगने वाली GST को लेकर कंफ्यूजन? यहां मिलेंगे सारे सवालों के जवाब
GST on Used Cars: कुछ दिनों पहले ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें काउंसिल ने पुरानी कारों पर 18% GST लगाया है। 21 दिसंबर के बाद से लोगों के बीच इस विषय को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन देखने को मिली है। इतना ही नहीं मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, यह विषय जिनके समझ से परे जा रहा है या उन्हें अभी भी इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर आप भी इसको लेकर कंफ्यूज हैं तो यहां आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।
पुरानी कारों पर GST
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि पुरानी और यूज्ड कारों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। इसमें 1200CC या उससे अधिक इंजन क्षमता वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, 4000mm या उससे अधिक लंबाई वाली और 1500 CC या उससे अधिक इंजन क्षमता वाली गाड़ियां शामिल हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और अन्य कैटेगरी के व्हीकल भी इस नई जीएसटी दर में शामिल होंगे। हालांकि, यह बढ़ोतरी केवल पुरानी कारों में काम करने वाले जीएसटी-रजिस्टर्ड बिजनेस पर लागू होगी। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी बेचते हैं तो इस नई जीएसटी दर के अधीन नहीं आएंगे।
क्या घाटे में कार बेचने पर देना होगा GST?
इस बदलाव के साथ एक आम चिंता यह सामने आई है कि क्या घाटे में कार की बिक्री पर जीएसटी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कोई जीएसटी-रजिस्टर्ड व्यवसाय घाटे में पुरानी कार बेचता है, तो उन्हें उस ट्रांजैक्शन पर GST का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी केवल लाभ मार्जिन पर लागू होगा।
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपये में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत और पेंटिंग के बाद उसे 6 लाख रुपये में बेचते हैं तो आपको 1 लाख रुपये का लाभ होगा। ऐसे मामले में जीएसटी केवल 1 लाख रुपये के लाभ पर लगाया जाएगा, जो मार्जिन पर 18% जीएसटी के बराबर है। वहीं अगर ये कार 4.5 लाख रुपये में बिकती है तो आपको कोई जीएसटी नहीं देनी होगी।
किस पर होगा असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई 18% जीएसटी दर केवल पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करने वाले बिजनेस पर लागू होगी। इसमें स्पिनी, कार देखो, Cars24 और ओएलएक्स जैसी कंपनियां और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अपनी निजी पुरानी कारों को बेचने वाले लोगों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नया 18% जीएसटी केवल उन बिजनेस पर लागू होगा जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं और कमर्शियल यूज के लिए पुरानी कारों को बेच रहे हैं।
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