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Exclusive: एक और मुसीबत में फंसे प्रशांत किशोर! वैनिटी वैन में मिलीं खामियां, हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Legal Troubles for Prashant Kishor : प्रशांत किशोर एक और मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के पास खड़ी वेनिटी वैन में कई खामियां सामने आई हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग जांच कर रहा है।
10:59 PM Jan 07, 2025 IST | Ankita Pandey
exclusive  एक और मुसीबत में फंसे प्रशांत किशोर  वैनिटी वैन में मिलीं खामियां  हो सकती है कानूनी कार्रवाई

अमिताभ ओझा, पटना

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Legal Troubles for Prashant Kishor : पटना में चल रहे BPSC प्रोटेस्ट में शामिल प्रशांत किशोर की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां दो जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे किशोर अस्पताल में भर्ती हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक नए मामले में कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है। वैनिटी वैन मामले में डीटीओ की रिपोर्ट आ गई है। इसमें पता चला है कि प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी है। इस वैनिटी वैन के ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

वैनिटी वैन के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी 

पुलिस ने सोमवार को प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान प्रशासन ने उनकी वैनिटी वैन को जब्त कर डीटीओ ऑफिस जांच के लिए भेज दिया था। डीटीओ ऑफिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार, वाहन का रजिस्ट्रेशन मोटर कार LMV 1 Seating Capacity में किया गया है, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन Deluxe कैटेगरी में 25 सीटर कैपेसिटी में किया जाना चाहिए था।

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इसके अलावा इस वैन का रजिस्ट्रेशन पंजाब का है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49(1) के हिसाब से गाड़ी के मालिक को  30 दिनों के अंदर अपने आवासीय पते से जुड़े RTO/DTO को सूचना देना जरूरी है। हालांकि, प्रशांत किशोर ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

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चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़

DTO की रिपोर्ट में बताया गया कि वाहन के चेसिस नंबर के साथ ही छेड़छाड की गई है, जिसके कारण नंबर स्पष्ट नहीं है। वाहन का रजिस्ट्रेशन मोटर कार में प्राइवेट व्हीकल के रूप में किया गया है, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल के रूप में किया जाना चाहिए था।

इस वाहन को एसी, सोफा, बेड, बाथरूम के रूप में मॉडिफाई किया गया है, जोकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसके अलावा वाहन नंबर प्लेट HSRP नहीं है। जिला परिवहन कार्यालय ने यह जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी पटना को आवश्यक कार्रवाई  के लिए भेज दी है, जिस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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