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New Rules: 1 अक्टूबर को बदल गए 5 जरूरी नियम, सुकन्या समृद्धि योजना और PPF से जुड़े बदलाव

1 October New Rules 2024: अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना और PPF से जुड़े कुछ जरूरी नियमों में बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या नियम बदल गए हैं।
09:00 AM Oct 01, 2024 IST | Simran Singh
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1 अक्टूबर नए नियम 2024

1 October New Rules 2024: सितंबर का महीना खत्म हो चुका है और नए महीने के साथ ही देश में कई बदलाव हो गए हैं तो कुछ महीने के आखिरी तक बदलाव हो सकते हैं। अक्टूबर के पहले दिन 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आधार कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एचडीएफसी और टीडीएस के नियमों में बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलाव हुए हैं?

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Aadhaar Card

पैन-आधार कार्ड से संबंधित बदलाव 1 अक्टूबर से हुए हैं। दरअसल, पैन आवेदन के लिए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ-साथ आयकर टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी जरूरी नहीं होगा। इस कदम को डुप्लीकेशन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उठाया है।

Public Provident Fund

सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ (PPF) से संबंधित ये बदलाव को 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। दरअसल, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सितंबर में पीपीएफ को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें लागू किया जा रहा है। एक से ज्यादा पीपीएफ खाताधारकों को सिर्फ एक अकाउंट पर भी प्लान की दर के मुताबिक ब्याज मिलेगा। अन्य पीपीएफ खाते में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

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Sukanya Samriddhi Yojana

एक अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित बदलाव होने वाले हैं। अब अभिभावक द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी बेटियों के खाते को संचालन करने की अनुमति है। नए नियम के अनुसार किसी शख्स की ओर से खोला गया बेटी का सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट कानूनी रूप से अभिभावक का नहीं होता है। इसलिए इन खातों को बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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HDFC Credit Bank

HDFC Bank का क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए Apple के प्रोडक्ट के लिए मिले रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की लिमिट तय की जाएगी। ऐसे में एचडीएफसी ग्राहकों के लिए महीने में सिर्फ एक बार इन रिवार्ड पॉइंट्स को यूज करने की अनुमति मिल सकेगी।

Tax Deducted at Source

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 के दौरान टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। नियम के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से अगर आपकी 1 साल की आय 10,000 से अधिक है तो 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

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