whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

कस्टमर से कैरीबैग के ले लिए एक्स्ट्रा पैसे! अब रिफंड के साथ मुआवजा भी देगा 24SEVEN, जानें पूरी कहानी

Chandigarh News: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 24 सेवन पर ग्राहक की शिकायत पर जुर्माना लगाया है। 24 सेवन पर कैरी बैग के लिए 10 से 20 रुपये वसूलने पर ग्राहक ने आयोग का रुख किया था।
11:27 AM Sep 22, 2024 IST | Shabnaz
कस्टमर से कैरीबैग के ले लिए एक्स्ट्रा पैसे  अब रिफंड के साथ मुआवजा भी देगा 24seven  जानें पूरी कहानी

Chandigarh News: शॉपिंग करने जाते हैं तो कैरी बैग के लिए ग्राहक से पूछा जाता है। अगर बैग चाहिए होता है तो उसके लिए ग्राहक को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित किराना स्टोर '24 Seven' में एक ग्राहक को दो बैग दिए गए जिनकी कीमत अलग अलग थी। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 सेवन को ग्राहक से लिए गए दो कॉटन कैरी बैग की कीमत 10 और 20 रुपये वापस का आदेश दिया है। इसके अलावा 3000 रुपये मुआवजे के साथ 1000 रुपये मुकदमे की लागत देने का निर्देश दिया है।

Advertisement

क्या है पूरा मामला?

पंचकूला निवासी जसप्रीत सिंह ने जिला आयोग के सामने 24 सेवन पर आरोप लगाया। जिसमें कहा गया कि वह कुछ सामान खरीदने गए तो उनसे दो अलग-अलग मौकों पर 10 रुपये और 20 रुपये के कैरी बैग दिए गए। उन बैग्स पर '24 Seven' का लोगो लगा था। इसके जवाब में 24 सेवन ने कहा था कि ग्राहक की इच्छा पर ही उसको ये बैग दिए गए थे। जिला आयोग ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद जसप्रीत ने राज्य आयोग में आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

ये भी पढ़ें: Bank Holiday: इस सोमवार यहां बंद रहेंगे बैंक, देखिए बैंकों की छुट्टियों की की पूरी लिस्ट

Advertisement

कैरी बैग्स के पैसे नहीं लिए जा सकते

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य आयोग ने पाया कि 24 Seven ने जो बैग दिए थे उसपर लोगो लगा था। आयोग ने कहा कि ब्रांडिंग के लिए बनाए गए बैगों के पैसे नहीं लिए जा सकते हैं। इससे उनकी ब्रांडिंग फ्री में हो रही है जिससे ये विज्ञापन का हिस्सा बन जाता है। ऐसे मामलों में, बैग के लिए उपभोक्ता से पैसे लेना अनुचित है क्योंकि यह खुदरा विक्रेता की प्रचार रणनीति का हिस्सा बन जाता है।

सुनवाई में आगे कहा गया कि इससे विज्ञापन की लागत को अनुचित तरीके से उपभोक्ता पर डाला जाता है। विक्रेताओं और दुकानदारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जो सामान वो बेच रहे हैं उनकी कीमत से ही इन बैग की लागत को वहन करें। इसी के साथ आयोग ने 24 सेवन पर जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि ग्राहक से लिए गए दो कॉटन कैरी बैग की कीमत 10 और 20 रुपये वापस किए जाएं। इसके अलावा 3000 रुपये मुआवजे के साथ 1000 रुपये मुकदमे की लागत भी दी जाए।

Advertisement

ये भी पढ़ें: उबर ने भारत में क्यों बंद किया राइड पास? अब बढ़ते किराए से कैसे बचेंगे यूजर्स

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो