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अगर PF अकाउंट है तो जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन? इस कैल्‍क्‍युलेटर से लगाएं पता

Pension from PF Account : अगर आप Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) के मेंबर हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जाता है। कुछ हिस्सा कंपनी भी मिलाती है। जानें, रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी:
06:16 PM Apr 23, 2024 IST | Rajesh Bharti
अगर pf अकाउंट है तो जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन  इस कैल्‍क्‍युलेटर से लगाएं पता
PF अकाउंट है तो एक समय बाद पेंशन ले सकते हैं

Pension from PF Account : अगर आप किसी कंपनी ने जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी से एक हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है। कुछ हिस्सा वह कंपनी भी मिलाती है जहां आप जॉब करते हैं। इस जमा रकम पर सरकार की ओर से कुछ ब्याज दिया जाता है। इस समय PF पर 8.25 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है। जब एम्प्लॉई रिटायर हो जाता है तो यह रकम एक साथ मिल जाती है। कुछ हिस्सा हर महीने पेंशन में जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलनी शुरू होती है। पेंशन कितनी मिलेगी, इसे EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर मौजूद कैल्क्युलेटर से निकाला जा सकता है।

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क्या होता है PF

यह एक सेविंग स्कीम है। इसका फायदा उसी कंपनी के कर्मचारियों को मिलता है जिसमें कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे ज्यादा हो। इसकी देखरेख केंद्र सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है। इसके मुख्य दो पार्ट होते हैं। पहला- EPF यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और दूसरा- EPS यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। पेंशन पाने के लिए एम्प्लॉई का पीएफ अकाउंट 10 साल तक ऐक्टिव रहना जरूरी है। यहां अकाउंट ऐक्टिव होने का मतलब है कि एम्प्लॉई का 10 साल का पेंशन अंशदान EPFO में जमा होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉई का पेंशन अंशदान 9 साल 6 महीने भी जमा होता है तो उसे राउंड ऑफ में 10 साल मान लिया जाता है। इसमें एम्प्लॉई की तरफ से बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा होता है। वहीं कंपनी की ओर से बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी EPS में और बेसिक सैलरी का 3.67% EPF में जमा होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड एम्प्लॉई की 58 साल की उम्र तक ही होता है।

EPFO

PF अकाउंट है तो एक समय बाद पेंशन ले सकते हैं

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...तो पति या पत्नी को मिलेगी पेंशन

अगर किसी PF अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन की रकम मिलती है। जीवनसाथी न होने की स्थिति में 25 साल तक बच्चों को पेंशन मिलती है। वहीं अगर शादी नहीं हुई है तो नॉमिनी को पेंशन मिलेगी। इसलिए PF अकाउंट में नॉमिनी का नाम जरूर जुड़वाएं। इसे ऑनलाइन भी जुड़वा सकते हैं। अगर कोई नॉमिनी नहीं है, तो एम्प्लॉई के माता-पिता इस पेंशन के हकदार होते हैं।

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यह भी पढ़ें : EPFO: रिटायरमेंट के बाद पाना चाहते हैं पेंशन तो इस सर्टिफिकेट के बारे में जरूर जानें

इतनी मिलेगी पेंशन

  • ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।
  • जो पेज खुलेगा वहां अपनी जन्मतिथि दर्ज करें। साथ ही और नौकरी जॉइन करने और छोड़ने समेत कुछ और जानकारियां देनी होंगी।
  • इन जानकारियों को दर्ज करने के बाद सेवा जोड़ें/Add Service पर क्लिक करें।
  • अब Show/Update details पर क्लिक करें।
  • जो पेज खुलेगा वहां आपको 58 साल की पूरी होने की तारीख, अर्ली पेंशन (Early Pension) के लिए 50 साल की उम्र और पेंशन स्टार्टिंग डेट कैलकुलेट करके शो होगा।
  • आप चाहें तो 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी पेंशन का लाभ ले सकते हैं। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे में पेंशन की रकम कम हो जाती है।
  • अब आप Pension Calculator में पेंशन की शुरुआत की तारीख और पेंशन के लिए सैलरी डालकर Show/Update details पर क्लिक करें। इसके बाद आपको हर महीने मिलने वाली पेंशन की रकम दिखाई दे जाएगी।
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