सावधान! 1 जून के बाद अगर इन लोगों ने चलाई गाड़ी, तो देना होगा 25 हजार का जुर्माना
Driving License Rules 2024: आजकल हर कोई वाहन चलाना पसंद कर रहा है। जहां पहले के समय में लोगों के घरों में साइकिल हुआ करती थी। वहीं, अब ज्यादातर घरों में स्कूटी, स्कूटर, बाइक, बुलेट या कार होना आम बात हो गई है। पब्लिक वाहन की तुलना में लोगों अपने वाहन से आना-जाना करना पसंद करते हैं। हालांकि, इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर परिवहन नियमों से अलग होकर कोई वाहन चलाने की भूल करेगा, तो उसे अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है।
जी हां, परिवहन से जुड़े नए नियमों को 1 जून से लागू किया जाएगा। ऐसे में चुनिंदा लोगों के लिए समस्या बढ़ सकती है। साथ ही भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, आइए जानते हैं कि किन लोगों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
1 जून से लागू होंगे नए नियम
सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा 1 जून 2024 से वाहन चलाने से संबंधित नए नियमों को जारी किया जाएगा। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भारी जुर्माना देना होगा। नियमों के अनुसार अगर कोई तेज स्पीड में वाहन चलाता है तो उसको 1000 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
देना होगा 25 हजार रुपये का जुर्माना
नियमों के अनुसार वाहन चलाने की तय की गई सीमा से कम पर यानी नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना है। अगर 18 साल से कम उम्र होने पर कोई वाहन चलाता पाया गया तो उस पर सीधा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माने के अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा।
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कितनी उम्र में बन सकता ड्राइविंग लाइसेंस?
ये तो आप जानते ही होंगे कि 18 साल की उम्र होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। दरअसल, 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए 16 साल की उम्र भी ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। इसके बाद 18 साल के होने पर आप उस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं।
क्या है ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता?
ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की तारीख से 20 साल तक के लिए DL वैध होता है। ड्राइविंग लाइसेंस को 40 साल की उम्र के बाद 10 साल और फिर से 5 साल बाद जारी किया जा सकता है। इसके लिए आपको सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाना होगा।
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