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कोहरे के कारण कैंसिल या लेट हो गई फ्लाइट; जानिए कैसे पा सकते है इंस्टेंट रिफंड ?

Flight refund Policy: कोहरे के कारण अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल या डिले हो जाती है तो बीमा कंपनियां आपको इसका रिफंड दिला सकती है। आइये जानते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें।
07:45 AM Jan 04, 2025 IST | Ankita Pandey
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सर्दियों के दौरान अक्सर फोग या कोहरे के कारण फ्लाइट्स कैंसल या डिले हो जाती हैं। इसके कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती है और उनका समय भी बर्बाद होता है। हालांकि, इस समस्या को दूर करने और लोगों को तुरंत फाइनेंशियल हेल्प दिलाने के लिए बीमा कंपनियां ने इंस्टेंट फ्लाइट डिले पेमेंट सुविधा शुरू की है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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इस्टेंट रिटर्न पॉलिसी

इस सुविधा के तहत बीमा कंपनियां बिना किसी कागजी कार्रवाई के इंस्टेंट रिफंड देती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस इंश्योरेंस बेनिफिट के तहत चार घंटे या उससे अधिक देरी से चलने वाली फ्लाइट के लिए ऑटोमेटिक सेटलमेंट की सुविधा है। इसका मतलब है कि यात्रियों को अब मैन्युअली इसके लिए अप्लाई नहीं करना होगा। बता दें कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय, यात्रियों को अपनी फ्लाइट की डिटेल शेयर करनी होगी।

कैसे काम करती है सुविधा?

बता दें कि बीमा कंपनी रियल टाइम में फ्लाइट्स की स्थिति को ट्रैक करती है और हर स्थिति से अपडेट रहती हैं। ऐसे में अगर  आपकी फ्लाइट में चार घंटे से अधिक की देरी होती है, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसके बाद एक बार जब आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करते हैं, तो बीमा कंपनी क्लेम अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है।

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ऐसे में अगर आपकी फ्लाइट में चार घंटे से अधिक की देरी होती है, तो आपको एयरपोर्ट पर लंबे समय तक इंतजार करने के लिए वित्तीय राहत मिलनी चाहिए। हालांकि, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो इस सुविधा द्वारा कवर नहीं की जाती हैं।

क्या कवर नहीं  करती इंश्योरेंस पॉलिसी?

अगर यात्री की गलती के कारण फ्लाइट कैंसिल होती है या छूट जाती है तो बीमा कंपनी लागत को कवर नहीं करेगी। इसके अलावा यदि परिस्थितियां बीमा कंपनी के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं, तो भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कोई भी पॉलिसी लेने से पहले अच्छे से टर्म और कंडीशन को पढ़ लें।

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