whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

घर में कितना सोना रख सकते हैं? भारत में क्या है कानून!

Gold Jewellery: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 1994 के परिपत्र के अनुसार, सोने के आभूषण रखने के लिए एक सीमा तय की गई है। इसके मुताबिक ही लोग व्यक्तिगत रूप से अपने पास सोना रख सकते हैं। इसमें पुरुषों के सोना रखने पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।
01:31 PM Sep 16, 2024 IST | Shabnaz
घर में कितना सोना रख सकते हैं  भारत में क्या है कानून

Gold Jewellery: 16 सितंबर को सोने की कीमत में बदलाव हुआ, जो 23 रूपये मंहगा होकर 71918 रूपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है, लेकिन लोगों की सोना खरीदने में रुचि कम नहीं होती है। खासकर महिलाएं सोना खरीदने की बहुत शौकीन होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं घर में कितना सोना रख सकते हैं? वैसे तो भारत में भारत में सोने की कोई कानूनी सीमा नहीं है। लेकिन सीबीडीटी ने भारत में सोना खरीदने की कुछ सीमाओं की रूपरेखा तैयार की है। जिसमें शादीशुदा महिलाओं और कुंवारी महिलाओं के लिए अलग नियम हैं।

Advertisement

कौन कितना सोना रख सकता है?

CBDT के मुताबिक, शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। अविवाहित महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए 250 ग्राम की सीमा तय है। इसके अलावा शादीशुदा या कुवारे पुरुषों को 100 ग्राम सोना अपने पास रखने की अनुमति है। यदि आप 2 लाख रुपये या उससे अधिक का सोना खरीदते हैं, तो इसमें आपके पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो आयकर नियमों की धारा 114 बी के तहत आता है।

ये भी पढ़ें: Bank Holidays in October: कुल 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें बैंकों की अक्टूबर हॉलिडे लिस्ट

Advertisement

आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, आप सोना खरीदने के लिए एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन नहीं कर सकते। इसके बाद भी ऐसा करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 271डी के तहत नकद लेनदेन राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। ये उस गोल्ड की बात हो रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके अलावा अगर आपके पास खरीदे गए सोने के पैसों का हिसाब है तो वो इसमें नहीं आता है।

Advertisement

अन्य जरूरी जानकारियां

सोने पर लगने वाले टैक्स को लेकर कई सवाल दिमाग में आते हैं। अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त इनकम से सोना खरीदा है तो इसपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा खानदान से मिले सोने पर टैक्स नहीं लगता है। वहीं, अगर सोना बेचा जाता है तो उसपर टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर सोना तीन सालों तक रखा रहे और इसके बाद भाव बढ़ने पर बेचा जाता है तो उसपर मिलने वाले फायदे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) लगता है। जिसकी दर 20 प्रतिशत तक होती है।

ये भी पढ़ें: भारत की ‘लंगर ट्रेन’ कौन सी? जहां फ्री मिलता खाना, यात्री साथ लाते हैं अपने बर्तन!

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो