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ITR Rule: मां-पिता के घर रहकर भी इनकम टैक्स में ले सकते हैं छूट, जानें क्या है तरीका

HRA Claim Living In Parents Home : अगर आप जॉब करते हैं और किराये के मकान की जगह माता-पिता के साथ उनके मकान में रहते हैं तो भी आप इनकम टैक्स में HRA में छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है। वहीं आप किसी रिश्तेदार के घर में रहकर भी HRA में छूट का दावा कर सकते हैं। जानें क्या हैं इसके लिए नियम:
06:46 PM Jun 25, 2024 IST | Rajesh Bharti
itr rule  मां पिता के घर रहकर भी इनकम टैक्स में ले सकते हैं छूट  जानें क्या है तरीका
पैरेंट्स के घर में रहकर भी HRA में छूट क्लेम कर सकते हैं।

HRA Claim Living In Parents Home : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। बेहतर होगा कि आखिरी तारीख से पहले ही ITR फाइल कर दें। वहीं सैलरीड लोगों को यानी ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, उन्हें ITR फाइल करते समय HRA (Home Rent Allowance) में इनकम टैक्स की धारा 10 (13A) के तहत छूट मिलती है। यह छूट उन्हें मिलती है जो किराए के मकान में रहते हैं। अगर कोई शख्स इसका फायदा लेना चाहता है तो इसके लिए ITR फाइल करते समय क्लेम करना पड़ता है।

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क्या है HRA?

नौकरीपेशा शख्स को HRA के रूप में कुछ रकम दी जाती है। यह एम्प्लॉई को दिए जाने वाला एक अलाउंस (भत्ता) होता है। मकान का किराया चुकाने के लिए इसे कंपनी की ओर से दिया जाता है। यह रकम टैक्सेबल होती है यानी इस पर टैक्स देना होता है। जो शख्स अपने मकान में रहता है, उसे इस पर टैक्स देना होता है। किराए के मकान में रहने पर इसमें छूट मिल जाती है।

ITR

पैरेंट्स के घर में रहकर भी HRA में छूट पा सकते हैं।

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माता-पिता के मकान पर भी पा सकते हैं छूट

ऐसा नहीं है कि अगर कोई सैलरीड पर्सन किराए के मकान में रह रहा है तो ही वह इनकम टैक्स में छूट के लिए HRA क्लेम कर सकता है। किसी माता-पिता, किसी रिश्तेदार या दोस्त आदि के घर में रहते हुए भी वह इसमें छूट के लिए दावा कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा।

  • अगर वह माता-पिता के घर में रहता है तो उसे पैरेंट्स से किराए की रसीद लेनी होगी। ध्यान रखें कि रसीद पर उसी शख्स का नाम और साइन होने चाहिए जिसके नाम प्रॉपर्टी है।
  • जिसके नाम प्रॉपर्टी है (माता या पिता), उनका PAN नंबर देना होता है। PAN का जिक्र ITR में करना होता है।
  • रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसमें किराए की रकम और एग्रीमेंट के समय का उल्लेख जरूरी है।

प्रॉपर्टी जिसके नाम है उसे भी फाइल करना होगा ITR

जिस शख्स के नाम प्रॉपर्टी है, किराए में मिली रकम उसकी आमदनी में जुड़ती है। ऐसे में अगर उसकी कुल आमदनी इनकम टैक्स की आमदनी के दायरे में आती है तो उन्हें भी ITR फाइल करना होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि आमदनी कुछ भी हो, हर शख्स को ITR फाइल जरूर करना चाहिए।

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इन बातों का रखें ध्यान

  • जिस मकान में रहते हैं, वह माता या पिता के नाम होना चाहिए।
  • मकान पत्नी या बच्चों के नाम नहीं होना चाहिए।
  • माता या पिता को मकान का जो भी किराया देंगे, वह ऑनलाइन दिया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें : ITR : रिटर्न फाइल करने से पहले यह फॉर्म चेक करना न भूलें, जरा सी गलत पहुंचा सकती है जेल

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