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ITR File Last Date: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये काम, वरना जाना पड़ सकता है जेल!

ITR File Last Date: कुछ काम को अगर समय रहते निपटा लिया जाए तो बाद में किसी तरह की समस्या में पड़ने से आप बचे रह सकते हैं। ऐसा ही एक काम 31 जुलाई 2024 से पहले निपटाना जरूरी है, लेकिन कौन सा आइए जानते हैं।
01:07 PM Jul 19, 2024 IST | Simran Singh
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आईटीआर फाइल की अंतिम तिथि

Income Tax Return File Last Date: कुछ महीने पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें एक महिला को जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था। इनकम टैक्स ऑफिस की शिकायत पर आईटीआर फाइल न करने के कारण महिला को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ा। हालांकि, महिला के अनपढ़ होने और इस बारे में जानकारी न होने पर कोर्ट की ओर से सिर्फ 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। वरना इस पर सेक्शन 276सीसी के तहत 7 साल तक की सजा सुनाई जाती है।

31 जुलाई से पहले निपटा लें ये काम

वहीं, अगर आप भी नहीं चाहते कि आपको जेल जाना पड़े तो जल्द से जल्द 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर लें। अक्सर लोग इनकम टैक्स रिटर्न को गंभीरता से नहीं लेते हैं और लास्ट डेट के इंतजार में रह जाते हैं। ऐसे में होता ये है कि आखिरी तारीख आने पर अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम नहीं हो पाएगा और फिर आपके लिए समस्या भी बढ़ सकती है।

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हर दिन लाख रिटर्न फाइल- आयकर विभाग

आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई 2024 तक ITR दाखिल करना सभी के लिए जरूरी है। फिलहाल, प्रतिदिन 13 लाख रिटर्न फाइल हो रही है। विभाग का कहना है कि 14 जुलाई तक करीब 2.7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं। जबकि, पिछले साल की तुलना में रिटर्न 13% ज्यादा है। आप आसानी से घर बैठे भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट क्या बढ़ सकती है?

जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, उससे तो ये ही लग रहा है कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट में बदलाव किया जा सकता है। दरअसल, शिकायतों में बताया गया है इनकम टैक्स पोर्टल पर लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की लास्ट डेट को बढ़ाने के लिए कहा है। अगर लास्ट डेट में बदलाव होता है तो 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त 2024 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख हो सकती है।

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