ITR Filing Extended: खुशखबरी! इन करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग की बढ़ी आखिरी तारीख, जानें कब तक की है नई समय सीमा
ITR Filing Extended: अगर अभी तक आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने वालों के पास रिटर्न भरने के लिए अधिक दिनों का समय है। आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 तय की थी लेकिन अब सभी करदाताओं के लिए इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है।
बढ़ गई आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट
आयकर विभाग की ओर से आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। ऐसे में विलंबित/संशोधित रिटर्न को 15 जनवरी 2025 तक दाखिल किया जा सकता है। आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट बढ़ाने की घोषणा आयकर विभाग ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से की है। पोस्ट जारी करते हुए विभाग ने जानकारी दी है कि भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025 कर दी गई है।
CBDT extends the last date for furnishing Belated/ Revised return of income for AY 2024-25 in the case of Resident Individuals from 31st December, 2024 to 15th January, 2025.
✅Circular no. 21/2024 dated 31/12/2024 issued-https://t.co/DedADMfnGX pic.twitter.com/sBVdGZqxRF
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 31, 2024
आयकर विभाग ने 30 दिसंबर 2024, सोमवार को विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत टैक्स बकाया निर्धारित करने, ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। नियमों के अनुसार इसके लिए पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 थी और दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सर्कुलर में कहा है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है।
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