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प्लेन में दुर्घटना होने पर मिलता है कितना मुआवजा? कंपनी की होती है पूरी जिम्मेदारी

How Much Compensation In Aeroplane Accident : लंदन सिंगापुर फ्लाइट में हुई दुर्घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जब भी हम किसी फ्लाइट में सफर करते हैं तो दिमाग में अक्सर एक बात आती है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? क्या एयरलाइंस कंपनी की तरफ से कोई मुआवजा मिलेगा? अगर हां, तो कितना? जानें, एक्सीडेंट होने पर यात्री को किस स्थिति में कितना मुआवजा मिलता है:
01:31 PM May 22, 2024 IST | Rajesh Bharti
प्लेन में दुर्घटना होने पर मिलता है कितना मुआवजा  कंपनी की होती है पूरी जिम्मेदारी
Airlines Compensation

Airlines Is Liable If A Person Is Dead In Aeroplane : हवाई सफर को दुनिया का सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है। कारण है कि इसमें दुर्घटनाएं काफी कम होती हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि भीषण दुर्घटना में शायद ही कोई पैसेंजर सुरक्षित बच पाता है। ये दुर्घटनाएं कभी बीच हवा में हो जाती हैं तो कभी उड़ान भरने के बाद तो कभी लैंड करते समय। प्लेन की किसी भी दुर्घटना में अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है या कोई घायल हो जाता है तो एयरलाइन कंपनी उसे मुआवजा देती है।

प्लेन का भी होता है इंश्योरेंस

जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। किसी भी दुर्घटना में इंश्योरेंस की रकम घायल और मृतकों के बीच में बंट जाती है। वहीं मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्लेन किस देश का और किस कंपनी का है। साथ ही दुर्घटना कहां हुई है। विदेशी कंपनियों के प्लेन का इंश्योरेंस ज्यादा होता है। ऐसे में इन प्लेन के साथ दुर्घटना होने पर यात्रियों को ज्यादा मुआवजा भी मिल सकता है।

Airlines Compensation

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मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये तक

अगर किसी शख्स की भारत में मौत हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपये तक मुआवजा मिलता है। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि प्लेन एक्सीडेंट में किसी यात्री की मौत होने पर उसके परिजन को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई शख्स स्थाई दिव्यांग (दोनों हाथ-पैर खो देना) हो जाता है तो भी उसे 10 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि अगर कोई शख्स स्थाई रूप से दिव्यांग नहीं होता है तो उसे 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है।

कोर्ट दे सकती है ज्यादा मुआवजे का आदेश

ऐसा नहीं है कि सरकार के मुताबिक ही मुआवजा दिया जाए। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर होती है और मृतक परिवार में कमाने वाला अकेला शख्स था तो मृतक के परिजन कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट एयरलाइन को ज्यादा मुआवजा देने का आदेश दे सकती है।

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इंटरनेशनल मामलों में मुआवजे का अलग प्रावधान

अगर एयरलाइंस कंपनी विदेशी है और दुर्घटना विदेश में होती है तो मुआवजे की रकम ज्यादा भी हो सकती है। दरअसल, दुनिया के कई देशों में प्लेन एक्सीडेंट के मामले में मुआवजे को लेकर काफी सख्त नियम हैं। कई बार मुआवजे की रकम भारत में 10 लाख के मुकाबले इससे कहीं ज्यादा पहुंच जाती है।

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