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MSSC Yojana: महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश वालों की आई मौज! अब ब्याज पर नहीं कटेगा TDS

11:50 AM May 18, 2023 IST | Nitin Arora
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MSSC Yojana: महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC) योजना, जो महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही इसमें अब ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए की उप-धारा (3) के खंड (i) के उप-खंड (सी) के तहत शामिल किया है। इस प्रकार 40,000 रुपये तक के ब्याज पर टीडीएस से छूट प्राप्त है।

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MSSC योजना में निवेश और मिलने वाली ब्याज के हिसाब को समझते हैं। बता दें कि त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ दो साल के कार्यकाल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये का निवेश करने पर कुल अर्जित राशि 2,32,044 रुपये हो जाएगी। चूंकि एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से कम होगा, इसलिए कोई टीडीएस लागू नहीं होगा।

हालांकि, अर्जित ब्याज को कर गणना के लिए प्राप्तकर्ता की कुल आय में जोड़ा जाएगा। यदि राशि कर योग्य सीमा से अधिक है, तो लागू कर की दर का भुगतान किया जाना चाहिए।

इस स्कीम के बारे में पढ़ें

यह योजना महिलाओं को 31 मार्च, 2025 तक खाता खोलने की समय सीमा के साथ स्वयं या नाबालिग लड़की की ओर से MSSC खाता खोलने की अनुमति देती है। इस निवेश योजना के तहत, न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश किया जाना चाहिए। अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है, और जमा की गई राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है, जो तिमाही रूप से संयोजित होता है।

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योजना की परिपक्वता अवधि जमा तिथि से दो वर्ष है। इसके अतिरिक्त, पहले वर्ष के बाद, लेकिन परिपक्वता से पहले, खाताधारक फॉर्म-3 जमा करके शेष राशि का 40 प्रतिशत तक निकाल सकता है। परिपक्वता से पहले खाते को बंद करने की अनुमति केवल विशेष मामलों में दी जाती है, जैसे खाताधारक की मृत्यु या चिकित्सा आपात स्थिति।

(https://fooplugins.com)

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Bank DepositsbankingInterest RatesMahila Samman Savings CertificateMinistry of FinanceMSSC YojanaTaxationTDS
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