whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

योग्य हैं फिर भी नहीं मिला PM आवास योजना का लाभ? घबराएं बिना कर लें यह काम

PM Awas Yojana: भारत सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर आबादी के लिए कई स्कीम्स निकाली हैं। इन स्कीम के जरिए जनता को अलग अलग तरह की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज जानेंगे कि PM आवास योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।
01:33 PM Dec 12, 2024 IST | Shabnaz
योग्य हैं फिर भी नहीं मिला pm आवास योजना का लाभ  घबराएं बिना कर लें यह काम
File Photo

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना लेकर आई। जिसमें गरीब और वंचित परिवारों को घर के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना दो तरह की है जिसमें ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी दी जाती है। दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग राशि दी जाती है, जो शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2.67 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख तक हो सकती है। कई बार आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र होते हैं लेकिन फिर भी आपका नाम इसमें नाम नहीं होता है। इस स्थिति में नाम जुड़वाने के लिए बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।

Advertisement

क्या है पीएम आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जो भारत सरकार ने गरीब तब्के के लिए 2015 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को अपना घर दिलाना है। इस योजना में झुग्गी बस्तियों के अलावा EWS, LIG और MIG वर्ग के लोगों को भी मदद दी जाती है। इस योजना में विकलांग लोगों, सीनियर नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सिंगल महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

ये भी पढ़ें: कम खर्च में मोटा मुनाफा देता है ये Business, PM Modi कर चुके हैं तारीफ

Advertisement

किन लोगों को मिलता है लाभ?

पीएम आवास योजना के पात्र वह परिवार होते हैं जिसके पास पांच एकड़ तक जमीन होती है। वह परिवार जिसका पहले से पक्का मकान नहीं हो। इसके अलावा पहले से कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, LIG या EWS का आय प्रमाण पत्र और बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए।

Advertisement

पात्र होने पर भी लाभ न मिलने पर क्या करें?

कई आवेदकों के सामने पात्र होने के बाद भी लाभ नहीं मिलने की समस्या सामने आती है। इसके लिए सबसे पहले गांव की ग्राम पंचायत में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद भी समस्या नहीं सुलझती है तो ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों से बात की जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट pmayg.nic.in पर भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लगभग 45 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: बड़े सरकारी डॉक्टर से कैसे मुफ्त में कराएं इलाज, ट्रिक जान लें आज, लाइन में लगने की जरूरत नहीं

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो