whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

लोन देने वालों के खिलाफ RBI का एक्शन, कस्टमर्स की सुविधा के लिए लिया गया फैसला

RBI releases draft guidelines for lending service providers: लोन सर्विस प्रोवाइडर्स यानी एलएसपी के खिलाफ आरबीआई ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें कस्टमर्स को सभी ऑप्शन बताने के लिए कहा है। इससे आगे जाकर लोन लेने वाले लोगों के लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा।
01:13 PM Apr 27, 2024 IST | Prerna Joshi
लोन देने वालों के खिलाफ rbi का एक्शन  कस्टमर्स की सुविधा के लिए लिया गया फैसला
RBI new rules for loan e-aggregators

RBI new rules for loan e-aggregators: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कस्टमर्स की सुविधा के लिए आए दिन कई बड़े फैसले ले रहा है। इस बीच आरबीआई ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे लोन सेरिस प्रोवाइडर्स (LSP) के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि LSP अपने पास होने वाली लोन की सारी डिटेल्स कस्टमर्स को दें। आगे जाकर लोन लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है।

Advertisement

एलएसपी क्या होता है?

आपको बता दें कि एलएसपी लोन प्रोवाइडर्स के एग्रीगेटर के रूप में भी काम करते हैं। ऐसे में उसके पास कई सारे लोन प्रोवाइडर्स के बारे में जानकारी होती है। एलएसपी रेगुलेटेड बैंकिंग यूनिट (आरई) का एजेंट होता है जो कस्टमर्स जोड़ने, प्राइस निर्धारित करने, मॉनिटरिंग और स्पेसिफिक कर्ज की रिकवरी या कर्ज पोर्टफोलियो में मौजूदा आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस के अनुरूप काम करता है। आरबीआई ने कहा कि ऐसे मामलों में, खासकर जहां एलएसपी लोन देने वाली कई इकाइयों के साथ जुड़ा है, वहां कर्ज देने वाले को पहले से लोन लेने वाले कस्टमर की पहचान नहीं होनी चाहिए।

प्रस्ताव के अनुसार एलएसपी को लोन लेने वाले की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी इच्छुक कर्जदाताओं के पास उपलब्ध प्रस्तावों का डिजिटल ब्योरा देना चाहिए जिसमें लोन देने वाली इकाई का नाम, लोन अमाउंट और टाइम पीरियड के अलावा एनुअल परसेंटेज रेट और बाकी शर्तों की डिटेल्स देनी चाहिए। केंद्रीय बैंक द्वारा इस प्रस्ताव पर 31 मई तक टिप्पणियां मांगी गई हैं।

Advertisement

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कई बदलाव नहीं

आपको बता दें कि आरबीआई ने शुक्रवार को जानकारी दी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सरकारी सिक्योरिटीज, राज्य विकास लोन और कॉरपोरेट बांड में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है।

Advertisement

यह भी पढ़ें: चुटकियों में मिलेगा कम ब्याज पर पर्सनल लोन, बस अपनानी होंगी ये ट्रिक्स

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो