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FD में करना है निवेश? जानें- कौन से बैंक दे रहे हैं ज्यादा रिटर्न

High Return on FD : फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें निवेशकों को सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। इस समय कई बैंक FD पर 9 फीसदी से ज्यादा सालाना रिटर्न दे रहे हैं।
09:41 AM May 02, 2024 IST | Rajesh Bharti
fd में करना है निवेश  जानें  कौन से बैंक दे रहे हैं ज्यादा रिटर्न
कई बैंक FD पर 9 फीसदी तक का रिटर्न दे रहे हैं।

High Return on FD : काफी लोग अपनी छोटी-छोटी बचत को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जोखिम नहीं होता। निवेशक को साल के अंत में एक फिक्स रिटर्न मिलता है। हालांकि इसमें मिलने वाला रिटर्न दूसरी कई स्कीम के मुकाबले कम होता है, बावजूद इसके निवेशक FD में भरोसा रखते हैं। इस समय कई बैंक FD पर सालाना 9 फीसदी से ज्यादा भी रिटर्न दे रहे हैं। यह रिटर्न सेविंग्स अकाउंट में जमा रकम पर मिलने वाली ब्याज से ज्यादा होता है। ध्यान दें कि FD पर बैंक समय-समय पर ब्याज बदलते रहते हैं।

Return on FD

कई बैंक FD पर 9 फीसदी तक का रिटर्न दे रहे हैं।

ये बैंक दे रहे हैं अच्छा ब्याज

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक : यह बैंक 5 साल की निवेश वाली FD पर 9.01 फीसदी का ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज दर 9.25 फीसदी है।
यूनिटी स्मॉल फाइनैंस बैंक : यह बैंक 1001 दिन की मैच्योरिटी वाली FD पर सालाना 9 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक : यह बैंक उन FD पर 8.5 फीसदी की ब्याज दे रहा है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 15 महीने है।
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक : यह बैंक भी 8 फीसदी से ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों की लिस्ट में शामिल है। यह बैंक 444 दिन की मैच्योरिटी वाली FD पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है।
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक : यह बैंक 8 फीसदी की दर से FD पर ब्याज दे रहा है। हालांकि यह ब्याज 15 महीने की मैच्योरिटी पर FD पर है।

इनकम टैक्स में छूट लेकिन यहां देना पड़ता है टैक्स

FD में निवेश करने पर सालाना 1.50 लाख की छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिल जाती है। वहीं अगर आप छोटी अवधि वाली FD कराते हैं तो उस पर मिली ब्याज पर टैक्स देना होता है। यह ब्याज आपकी सालाना इनकम में जोड़ी जाती है। इस प्रकार इनकम जिस टैक्स स्लैब में आएगी, उसी के अनुसार टैक्स देना होगा। अगर आप 80C का लाभ लेना चाहते हैं और ब्याज पर टैक्स नहीं देना चाहते तो 5 साल की अवधि वाली FD में इन्वेस्ट करें। इसे टैक्स सेविंग FD के तौर पर भी जाना जाता है।

काटा जाता है TDS

FD पर जो ब्याज मिलती है, उस पर TDS भी काटा जाता है। अगर आप एक साल में 40 हजार रुपये से ज्यादा की ब्याज कमाते हैं तो आपको 10 फीसदी TDS देना होगा। यह TDS बैंक द्वारा ही काट लिया जाता है। हालांकि सीनियर सिटीजन्स के मामले में कुछ छूट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए यह छूट 50 हजार रुपये तक है।

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Disclaimer: FD में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय अवश्य ले लें। News24 की ओर से जानकारी का कोई दावा नहीं किया जा रहा है। 

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