ITR : जॉब करते हैं तो इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं इनकम टैक्स
5 Tax Saving Schemes For Salaried Person : अगर आप जॉब करते हैं और पुरानी टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो कई ऐसी स्कीम हैं जिनमें निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। ज्यादातर स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक बचाने की सुविधा मिलती है। वहीं दूसरी स्कीम में भी निवेश करके आप इससे ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं।
1. EPF
जॉब करने वालों के लिए टैक्स बचाने की यह सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक है। कंपनी सैलरी में से एक हिस्सा EPF के रूप में काटती है और कुछ रकम अपने पास से मिलाकर EPFO में जमा करती है। आपकी सैलरी से कटी रकम को आप ITR फाइल करते समय 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसमें अधिकतम छूट 1.50 लाख रुपये तक है।
2. PPF
टैक्स बचाने और लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा फंड बनाने के लिए यह स्कीम काफी अच्छी है। इसमें आप अपने हिसाब से रकम जमा कर सकते हैं। PPF अकाउंट किसी भी बैंक में जाकर खुलवाया जा सकता है। इसमें भी आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।
3. लाइफ इंश्योरेंस
जीवन बीमा में भी निवेश करके आप इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करने पर लाइफ भी सिक्योर हो जाती है। इसमें किए गए निवेश पर भी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। इसमें आप 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं।
4. NPS
रिटायरमेंट के बाद अगर आप बड़ा फंड चाहते हैं तो NPS में निवेश अच्छा ऑप्शन होता है। इसकी खासियत है कि रिटायरमेंट के बाद यह स्कीम आपको पेंशन भी देती है। इसमें आपको इनकम टैक्स में दो तरह से फायदे मिलते हैं। पहला कि आप 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं दूसरा कि 80CCD(1b) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिल जाती है।
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5. हेल्थ इंश्योरेंस
हेल्थ इंश्योरेंस लेकर भी आप सालाना प्रीमियम में इनकम टैक्स में 25 हजार रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, अगर आप हेल्थ चेकअप में भी 5000 रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपने माता-पिता का इलाज कराया है तो उसमें भी टैक्स छूट मिलती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि माता-पिता सीनियर सिटीजन होने चाहिए। वहीं अगर आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है तो इसमें भी टैक्स छूट ले सकते हैं।