क्या एक से ज्यादा बार बनवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड? जानें नियम
Voter ID Card Rules: 19 अप्रैल 2024 से देश में चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएंगे। चुनाव में हर एक इंसान का वोट बहुत मायने रखता है। लेकिन वोट डालने के लिए व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बिना वोटर आईडी के वोट नहीं दिया जा सकता है।
आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, तो फिर क्या आप एक ओर वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं? आइए जानते हैं वोटर आईडी कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में।
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क्या दो वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं?
भारत सरकार के नियम के अनुसार, प्रत्येक मतदाता केवल एक बार ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड नहीं हो सकते हैं।
अगर वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए वो अप्लाई जरूर कर सकता है। पर एक ही व्यक्ति के दो वोटर आईडी कार्ड नहीं हो सकते हैं। बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पास से एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
क्या आपके पास भी हैं दो वोटर आईडी कार्ड?
लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 के मुताबिक, जिस व्यक्ति के पास से एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड पाए जाते हैं, उसे जुर्माना या एक साल की कैद हो सकती है। वहीं कुछ केस में तो जुर्माना और जेल की सजा दोनों का भी प्रावधान है।
दो वोटर आईडी कार्ड है, तो क्या करें?
अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है, तो आज ही एक कार्ड को जल्दी से जल्दी कैंसिल करवा लें। नहीं तो पकड़े जाने पर आपको सजा भी हो सकती है।
वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल कराने के लिए आपको लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके लिए आप अपने घर के नजदीकी निर्वाचन दफ्तर जा सकते हैं। वहां से आपको फॉर्म-7 मिल जाएगा, जिसे भरकर आपको उसे जमा करवाना होगा। जैसे ही आप उस फॉर्म को भरकर जमा करवाएंगे कुछ ही समय में आपका कार्ड कैंसिल हो जाएगा, जिसकी जानकारी आपको अपने फोन पर मैसेज के जरिए मिल जाएगी।
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