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Form 16 नहीं है तो भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानें- क्या है पूरा तरीका

ITR Filing without Form 16 : देश के हर शख्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है। इस बार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप जॉब करते हैं और कंपनी ने फॉर्म 16 नहीं दिया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं।
02:44 PM May 04, 2024 IST | Rajesh Bharti
form 16 नहीं है तो भी फाइल कर सकते हैं itr  जानें  क्या है पूरा तरीका
ITR फाइल जरूर करें।

ITR Filing without Form 16 : अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए कंपनी की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता है। यह फॉर्म अमूमन मई के अंत तक दे दिया जाता है। अगर कंपनी इस समय तक फॉर्म 16 न दे तो इसके बारे में कंपनी के एचआर से बात करें। वहीं काफी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो फॉर्म 16 नहीं देतीं। अगर आप भी ऐसी ही कंपनी में जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं।

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पहले जानें, क्यों जरूरी है फॉर्म 16

फॉर्म 16 के दो पार्ट A और B होते हैं। इसमें कंपनी की ओर से काटे गए TDS की जानकारी होती है। कंपनी आपकी सैलरी से जो भी TDS काटती है और उसे सरकार के पास जमा कराती है। साथ ही इसमें कंपनी का TAN, असेसमेंट इयर, एंप्लॉई और कंपनी का PAN, अड्रेस, सैलरी ब्रेकअप, टैक्सेबल इनकम आदि की भी जानकारी होती है। अगर आप रकम को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को इसके बारे में बताया है तो इसकी भी जानकारी इसमें होती है। फॉर्म 16 आपकी इनकम का सबूत भी होता है।

ITR

ITR फाइल जरूर करें।

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फॉर्म 16 नहीं तो क्या करें?

ITR फाइल करने के लिए अगर फॉर्म 16 नहीं है तो फॉर्म 26AS से भी काम चल जाता है। यह वह फॉर्म होता है, जिसमें कंपनी द्वारा काटे गए TDS और उसके TAN का जिक्र होता है। फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इनकम के जितने भी सबूत हैं, सारे इकट्ठे कर लें। मसलन, सैलरी के अलावा अगर किसी प्रोपर्टी से इनकम है तो उसे, शेयर मार्केट या किसी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट से रकम मिली है तो उसका भी प्रूफ रख लें।

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ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS

  • इस फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  • अगर आप पहले खुद या किसी और के माध्यम से ITR फाइल कर चुके हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो ही चुका होगा।
  • जब आप वेबसाइट पर लॉगइन कर लेंगे तो आपको वहां My Account में View Form 26AS (Tax Credit) का विकल्प दिखाई देगा।
  • View Form 26AS पर क्लिक करने पर दूसरी टैब खुल जाएगी। यह TDSCPC की बेवसाइट होगी।
  • यहां आपको I agree... के बाद Proceed पर क्लिक करना होगा। यहां पेज पर नीचे की ओर Click View Tax Credit (Form 26AS) to view your Form 26AS दिखाई देखा।
  • इसमें View Tax Credit (Form 26AS) पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म 26AS आ जाएगा। इसे डाउनलोड करके लें। यहां आप अपने TDS की जानकारी देख सकते हैं। ऐसे में अब आपको फॉर्म 16 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

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