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छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयरियां तेज, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कड़े आदेश, जानें क्या है प्लानिंग?

Chhattisgarh Chief Electoral Officer: छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान 3 चरणों में होगा।
04:29 PM Mar 17, 2024 IST | Pooja Mishra
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयरियां तेज  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कड़े आदेश  जानें क्या है प्लानिंग
छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले

Chhattisgarh Chief Electoral Officer: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान 3 चरणों में होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में रीना बाबा कंगाले ने बताया कि पूरे प्रदेश में मतदान 3 चरणों में होगा। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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3 चरणों में होगा मतदान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने कहा कि राज्य की 11 लोकसभा सीटों पर 3 फेज में वोटिंग की जाएगी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को बस्तर में होगी। दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को कांकेर, महासमूद और राजनांदगांव की लोकसभा सीटों पर होगी। वहीं तीसरे फेज की वोटिंग रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, चांपा, कोरबा और दुर्ग में 7 मई को होगी। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता वोट करेंगे। इसके लिए पूरे राज्य में कुल 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और 120 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 900 से अधिक संगवारी केंद्र और 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने बताया कि इन सभी मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांग जन मतदाताओं को खास सुविधाएं दी जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश 

इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा यह भी कि प्रदेश में आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में आचार संहिता के दौरान सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है, सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर रोक रहेंगी, सरकारी खर्चों पर अखबरों में राजनीतिक लेख पब्लिश नहीं किया जाएगा।

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