छत्तीसगढ़ में लाइसेंसी बंदूक रखने वालों के लिए खबर, निर्वाचन अधिकारी ने दिया 7 दिन का समय, जानें क्या हैं आदेश?
Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी बंदूक लाइसेंसधारकों को 7 दिन के अंदर अपने लाइसेंस के साथ बंदूक को जमा करवाने का निर्देश दिया है।
लोकसभा निर्वाचन-2024
समस्त शस्त्र लायसेंसियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के भीतर जमा कराने होंगे अपने अस्त्र-शस्त्र
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश@ECISVEEP @CEOChhattisgarh pic.twitter.com/P6usnqNoAC
— Raigarh (@RaigarhDist) March 18, 2024
निर्वाचन अधिकारी का निर्देश
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने और लोक शांति की सुरक्षा के लिए रायगढ़ जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सभी बंदूक लायसेंसधारकों को 7 दिन के अंदर अपने लाइसेंस के साथ बंदूक को जमा करवाएं। इसके अलावा लायसेंसी लोग अपने गन से जुड़े डीलर के पास भी इसे डिपोजिट करवा सकते हैं। इसकी जानकारी भी संबंधित थाने को देनी होगी। इसके साथ ही गन से जुड़े डीलर को भी इसकी सारी जानकारी संबंधित थाने और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में होगी।
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इनको मिलेगी आदेश में छूट
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह आदेश जिले और जिले के बाहर से आए सभी लाइसेंस पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही राज्य में आचार संहिता समाप्त होगी, सभी लाइसेंस धारक अपनी बंदूक को वापस अपने पास ले सकेंगे। हालांकि, इस आदेश के तहत, जिले के मान्यता प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड सहित संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति, जिला रायफल संघ, राष्ट्रीय रायफल संघ, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों और महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड को छूट दी जाएगी।