छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को मिला इंडस्ट्री का दर्जा; जानें CM विष्णुदेव साय की कैबिनेट के बड़े फैसले
CM Vishnudev Sai Cabinet Big Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है। साथ ही कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से करवाने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 के अलग- अलग आर्टिकल्स में संशोधन करने के लिए अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम
इसके साथ ही कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में बाकी के पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अलग- अलग धाराओं में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट की तरफ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लोगों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए चना उपार्जन करने की अनुमति मिल गई है।
यह भी पढ़ें: 'अब वह किसानों का हितैषी बनने का ढोंग न करें’, कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ डिप्टी CM अरुण साव का वार
पर्यटन को उद्योग का दर्जा
इस बैठक में कैबिनेट ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करे यह फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश में रियायत का प्रावधान किया गया है।