'नहीं जाना चाहिए गलत मैसेज' सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर क्यों कहीं ये बात?
Air Pollution case in Supreme Court: प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मसले पर उसकी सुनवाई सिर्फ दिल्ली एनसीआर को लेकर सीमित नहीं रहेंगी। खंडपीठ अब देश भर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण देशव्यापी समस्या है, लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट देने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर देश के दूसरे प्रदूषित शहरों में भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जैसी व्यवस्था की जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसलिए कोर्ट की चिंता सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ही है।
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Today, the #SupremeCourt will continue monitoring the air pollution crisis in the Delhi National Capital Region.
Last week, the Court shifted focus from damage control to long-term sustainability. @manasishah94 writes: https://t.co/0r87xR6hRt
— Supreme Court Observer (@scobserver) December 16, 2024
एनसीआर में निर्माणकार्य पर फिर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR की हवा फिर खराब होने पर नाराजगी जताई। बता दें सोमवार सुबह एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक करीब 350 पहुंच गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां फिर GRAP-III के नियम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार ग्रेप 3 के लागू होने पर निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। एनसीआर में निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। यहां अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीज़ल गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई हैं।
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