दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के बाद एक और मामले में केजरीवाल को समन जारी, इस दिन होगी पेशी
Delhi CM Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के बाद अब जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया है। इस पर ईडी ने उन्हें कल यानी 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग की जांच कर रही है।
ईडी ने जारी किया नौवां समन
इससे पहले, ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले (Delhi Excise Policy Case) में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में नौवां समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।
Enforcement Directorate (ED) has issued the ninth summons to Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party (AAP) supremo Arvind Kejriwal in a money laundering probe related to irregularities in the Delhi Excise Policy 2021-22 case asking him to join the investigation on March 21.… pic.twitter.com/583sgBAbLo
— ANI (@ANI) March 17, 2024
आठ बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर चुके हैं केजरीवाल
बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी अब तक 8 बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर चुकी है, लेकिन वे एक भी बार केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। अब उन्हें नौवीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को जारी किया पहला समन
ईडी ने केजरीवाल का पहला समन 2 नवंबर को जारी किया था। इसके बाद उन्हें 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन जारी किया था। ईडी एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत
इससे पहले, अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में दो ईडी शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद शनिवार को नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दोनों शिकायतों में केजरीवाल को जमानत दे दी।
कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी के समन का जवाब देने को कहा
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने के लिए कहा। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश भी दिया कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए।
AAP ने ईडी के समन पर क्या कहा?
ईडी द्वारा आठवां समन जारी करने के बाद AAP ने इसे अवैध बताया था। पार्टी का कहना था कि ईडी को समन भेजना बंद करना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी पहले ही इस मामले पर अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है। बता दें कि केजरीवाल द्वारा पांचवें समन को नजरअंदाज करने के एक दिन बाद 3 फरवरी को ईडी ने पहली बार अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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