दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, अपनी गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले में ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल तय की है। बता दें सीएम 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं।
BREAKING: No interim relief to CM Arvind Kejriwal, The Delhi High Court has issued a notice regarding the petition that questions his arrest, ED remand, and the request for temporary relief.
The court will conduct the hearing for this case on 03 April. pic.twitter.com/mC5NDRAHBa
— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY 🇮🇳 (Modi Ka Parivar) (@AdvAshutoshBJP) March 27, 2024
गिरफ्तारी की बुनियाद गलत
इससे पहले सुबह न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देर शाम अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। सुनवाई के दौरान सीएम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सीएम की गिरफ्तारी की बुनियाद गलत है, यह गिरफ्तारी असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया है, जो गैरकानूनी है।
सीएम के वकील ने उठाए ये सवाल
बता दें सीएम 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं। हाई कोर्ट में अपनी याचिका में सीएम ने ईडी की कस्टडी को भी चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि ईडी जानबूझकर इस मामले में समय खराब कर रही है, वह मामले में देरी करना चाहती है, कभी कस्टडी तो कभी दस्तावेजों के लिए आग्रह कर जांच एजेंसी सुनवाई टलवाना चाहती है।
ईडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय
केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी मेरा अपराध स्थापित करने में विफल रही है। ऐसे में मुझे अंतरिम राहत दी जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम राहत पर सुनवाई करेगी। लेकिन इससे पहले मामले में जांच एजेंसी का पक्ष जानना होगा। वहीं, सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने सीएम की याचिका का विरोध किया। उन्होंने सीएम की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया।