मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के क्या हैं नियम? समझें 5 पॉइंट में
Chief Minister Arresting Rules : दिल्ली कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पहले उनके घर की तलाशी ली और फिर केजरीवाल से पूछताछ की। इसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सीएम की गिरफ्तारी के क्या नियम हैं?
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1. आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती है। सीएम की गिरफ्तारी को लेकर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अलग से नियम कानून हैं।
2. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी में छूट सिर्फ विधान मामलों में ही मिलती है। अगर सीएम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे गिरफ्तारी में छूट नहीं मिलेगी। जांच एजेंसी उस सीएम को गिरफ्तार कर सकती है।
3. अगर किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपी सिद्ध हो जाता है तो उसे दोनों मामलों सिविल और क्रिमिनल में गिरफ्तार कर सकते हैं।
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4. धारा 135 के तहत किसी भी सीएम को सदन के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। साथ ही विधानसभा सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 के बाद तक मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं।
5. एक नियम और भी है। अगर किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है तो पहले सदन के अध्यक्ष से इजाजत लेनी पड़ती है। विधानसभा स्पीकर से मंजूरी मिलने के बाद ही पुलिस या जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को कस्टडी में ले सकती है।