होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के क्या हैं नियम? समझें 5 पॉइंट में

Chief Minister Arresting Rules : केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री को आम आदमी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में अलग से नियम कानून हैं। आइए 5 पॉइंट में समझते हैं कि सीएम की गिरफ्तारी के क्या हैं नियम।
09:53 PM Mar 21, 2024 IST | Deepak Pandey
मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के क्या हैं नियम।
Advertisement

Chief Minister Arresting Rules : दिल्ली कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पहले उनके घर की तलाशी ली और फिर केजरीवाल से पूछताछ की। इसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सीएम की गिरफ्तारी के क्या नियम हैं?

Advertisement

यह भी पढे़ं : सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, पूछताछ के बाद ED ने लिया एक्शन

1. आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती है। सीएम की गिरफ्तारी को लेकर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अलग से नियम कानून हैं।

2. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी में छूट सिर्फ विधान मामलों में ही मिलती है। अगर सीएम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे गिरफ्तारी में छूट नहीं मिलेगी। जांच एजेंसी उस सीएम को गिरफ्तार कर सकती है।

Advertisement

3. अगर किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपी सिद्ध हो जाता है तो उसे दोनों मामलों सिविल और क्रिमिनल में गिरफ्तार कर सकते हैं।

यह भी पढे़ं : दिग्विजय सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी ये उम्मीदवार

4. धारा 135 के तहत किसी भी सीएम को सदन के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। साथ ही विधानसभा सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 के बाद तक मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं।

5. एक नियम और भी है। अगर किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है तो पहले सदन के अध्यक्ष से इजाजत लेनी पड़ती है। विधानसभा स्पीकर से मंजूरी मिलने के बाद ही पुलिस या जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को कस्टडी में ले सकती है।

Open in App
Advertisement
Tags :
Aam Adami PartyArvind KejriwalDelhi CMDelhi News
Advertisement
Advertisement