केजरीवाल सरकार की बड़ी सफलता! अब रिसर्च ग्रांट पर नहीं लिए जाएंगा GST बिल
Delhi AAP Government 54th GST Council Meeting: 54वें जीएसटी काउंसिल बैठक में केजरीवाल सरकार के विरोध के बाद अब रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार के जीएसटी काउंसिल में विरोध पर केंद्र सरकार रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए राज़ी हो गई है।
देश की तरक्की में देगा योगदान
इस बात को शेयर करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, जीएसटी काउंसिल ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ना लगाने का फ़ैसला लिया है, यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि, शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला रिसर्च के जरिए देश की तरक़्क़ी में योगदान देने वाले हमारे शैक्षिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला साबित होगा।
रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध
वित्त मंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए भी कहा कि, आम आदमी पार्टी ने लगातार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि शिक्षण संस्थानों को मिली रिसर्च ग्रांट - चाहे वो सरकारी ग्रांट हो या प्राइवेट- पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मुझे ख़ुशी है कि आज जीएसटी काउंसिल ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ना लगाने का फ़ैसला लिया है। यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है।
रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, आज जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर लगने वाले जीएसटी का पुरज़ोर विरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान है। और हमें इस बात की ख़ुशी है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बाक़ी राज्य सरकारों की सहमति बनी।
जीएसटी काउंसिल का फैसला
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, जो मुद्दा बार बार दिल्ली सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उठा रही थी कि, रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए उसपर आज जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अब किसी शैक्षिक संस्थान को मिलन वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि, ये रिसर्च के ज़रिए देश की तरक़्क़ी में योगदान देने वाले हमारे शैक्षिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला है।
क्या है रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मामला?
बता दे कि, शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले प्राइवेट रिसर्च ग्रांट पर केंद्र सरकार 18% जीएसटी लेती है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर 220 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा था।दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च पर जीएसटी लगाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने इसका पुरज़ोर विरोध किया और नतीजतन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से हटाने का फ़ैसला लिया है।