सिसोदिया के बाद के कविता को SC से राहत, इन शर्तों पर मिली बेल; केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज किए केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय से बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत मिली है। पूरा मामला जानते हैं।

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Delhi Liquor Policy Scam Update: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान उनको बेल मिल गई। शीर्ष कोर्ट ने शर्तों के साथ के कविता को जमानत दी है। वहीं, शराब घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई हुई।CBI की ओर से दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। ANI के मुताबिक शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के के कविता को जमानत देने के खिलाफ फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोनों मामलों में 10-10 लाख के बॉन्ड भरने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों से छेड़छाड़ न करने, प्रभावित न करने के निर्देश दिए हैं।

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कोर्ट ने के कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करवाने को कहा है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 46 वर्षीय के कविता को इसी साल 15 मार्च को अरेस्ट किया था। उन्हें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके एक महीने बाद CBI ने उनको अरेस्ट किया था। जिसके बाद वे तिहाड़ जेल में बंद थीं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर के कविता ने जमानत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने तर्क दिया था कि वे मुख्य आरोपी हैं। जांच महत्वपूर्ण चरण में है, इसलिए बेल देने का कोई आधार नहीं है। वे एक शिक्षित महिला और पूर्व सांसद हैं। जिनको किसी भी सूरत में कमजोर नहीं माना जा सकता।

9 अगस्त को मिली थी सिसोदिया को बेल

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 9 अगस्त को आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल चुकी है। वे लगभग 17 महीने जेल में बंद रहे थे। सीबीआई ने उनको पिछले साल 26 फरवरी को अरेस्ट किया था। इसी साल उनको सीबीआई ने 9 मार्च को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था।

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