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SC का दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों पर फैसला, चलेगी ऑनलाइन क्लास

Delhi NCR Schools Closed : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SC ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने स्कूलों को स्टूडेट्स के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए कहा।
03:33 PM Nov 18, 2024 IST | Deepak Pandey
sc का दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों पर फैसला  चलेगी ऑनलाइन क्लास
Delhi NCR Schools Closed

Delhi NCR Schools Closed (प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली) : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। SC ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया। अदालत ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्कूल अब फिजिकल नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे।

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दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने के बाद सीएम आतिशी ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश दिए थे। ऐसे में प्रदूषण के बीच 10वीं और 12वीं के स्टूडेट स्कूल जाने को मजबूत थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलेगी।

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सख्ती से लागू करें ग्रेप-4 की पाबंदियां

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि सरकारें ग्रेप 4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। उन्होंने कहा कि ग्रेप स्टेज 4 की पाबंदियों को लागू करने की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठन करें। अदालत ने ग्रेप 4 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार से ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।

SC ने सरकारों को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सभी एनसीआर की राज्य सरकारों को GRAP स्टेज 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। SC ने सभी एनसीआर की राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे GRAP स्टेज 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत विचार करें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उनके सामने प्रस्ताव रखें।

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अगले आदेश तक लागू रहेंगी ग्रेप 4 की पाबंदियां

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक GRAP चरण 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए और सभी राज्य एवं केंद्र सरकारें अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। GRAP 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि स्थिति सामान्य हो जाए।

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