whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

SC का दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों पर फैसला, राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश

Delhi NCR Schools Closed : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SC ने दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने पर निर्णय लें। साथ ही अदालत ने ऑनलाइन क्लास चलाने पर फैसला लेने को कहा।
03:33 PM Nov 18, 2024 IST | Deepak Pandey
sc का दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों पर फैसला  राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश
Delhi NCR Schools Closed

Delhi NCR Schools Closed (प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली) : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। SC ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया। अदालत ने दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकारों को 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें स्कूलों में फिजिकल नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने पर फैसला लें।

Advertisement

दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने के बाद सीएम आतिशी ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश दिए थे। ऐसे में प्रदूषण के बीच 10वीं और 12वीं के स्टूडेट स्कूल जाने को मजबूत थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के मुताबिक, दिल्ली NCR की राज्य सरकारें तत्काल निर्णय करेंगी कि 12वीं तक के बच्चों की फिजिकल क्लास होगी या नहीं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली NCR में 12वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन होने चाहिए।

यह भी पढे़ं : Delhi NCR में GRAP 4 की पाबंदियां लागू, BS4 कारों-ट्रकों की एंट्री बैन; कंस्ट्रक्शन पर रोक

Advertisement

सख्ती से लागू करें ग्रेप-4 की पाबंदियां

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि सरकारें ग्रेप 4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। उन्होंने कहा कि ग्रेप स्टेज 4 की पाबंदियों को लागू करने की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठन करें। अदालत ने ग्रेप 4 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार से ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।

SC ने सरकारों को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सभी एनसीआर की राज्य सरकारों को GRAP स्टेज 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। SC ने सभी एनसीआर की राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे GRAP स्टेज 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत विचार करें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उनके सामने प्रस्ताव रखें।

यह भी पढे़ं : Air pollution: वायु प्रदूषण लगातार घटा रही आपकी उम्र, क्या दिल्ली छोड़ना ही मात्र एक ऑप्शन?

अगले आदेश तक लागू रहेंगी ग्रेप 4 की पाबंदियां

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक GRAP चरण 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए और सभी राज्य एवं केंद्र सरकारें अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। GRAP 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि स्थिति सामान्य हो जाए।

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो