होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

Delhi Pollution: GRAP-3 में किन चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी? जानिए कब से होगा लागू

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जल्द ही GRAP का तीसरा चरण लागू किया जा सकता है। यहां देखिए इस चरण में कौन सी पाबंदियां लगाई जाएंगी।
09:32 AM Oct 29, 2024 IST | Shabnaz
Advertisement

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हवा जहरीली होती जा रही है। वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सुधार होता नहीं दिख रहा है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली के बाद दिल्ली का एक्यूआई 400 पार तक जा सकता है। अभी तक दिल्ली में GRAP 1, 2 लागू किया जा चुका है। अब जल्द ही GRAP 3 भी लागू किया जा सकता है। जानिए इस दौरान किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी।

Advertisement

दिल्ली का AQI

सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में शाम 4 बजे तक एक्यूआई 304 दर्ज किया गया। रविवार को ये 355 दर्ज किया गया था। हालांकि 29 अक्टूबर की सुबह AQI 274 दर्ज किया गया, जो दो दिन के मुकाबले में कम रहा। CEEW के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता को देखते हुए GRAP के चरण 3 या 4 को पहले से ही लागू कर देना चाहिए।

ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में इन चीजों पर लगी रोक, प्रदूषण बढ़ने पर लगा GRAP-2

GRAP-3 में क्या रहेंगी पाबंदियां?

दिल्ली में GRAP-3 लागू होता है तो इसमें कई चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसमें निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग पर पाबंदी रहेगी, वहीं, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, ईंट भट्टों के काम पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चला सकेंगे, मलबे का ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी, सभी स्टोन क्रशर जोन बंद होंगे, खनन, बीएस-तीन पेट्रोल (BS3 Petrol) ) और बीएस-चार डीजल (BS4 Petrol) की गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी।

Advertisement

GRAP-3 में हल्की मालवाहक गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाएगी, वहीं अगर कोई गाड़ी जरूरी सामान लेकर जा रही है तो उसको छूट दी जाएगी। अंतरराज्यीय बसों में केवल इलेक्ट्रिक, CNG के वाहन चल सकेंगे। इसके अलावा बच्चों की क्लास को ऑनलाइन कराया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: GRAP-1 क्या? जो दिल्ली में आज से लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी पाबंदियां

Open in App
Advertisement
Tags :
Delhi AQIdelhi pollutionDelhi weather
Advertisement
Advertisement