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AAP को झटका, चुनाव आयोग ने लगाई कैंपेन सॉन्ग पर रोक; पार्टी ने बताया तानाशाही

Election commission bans aap campaign song: चुनाव आयोग ने गीत पर बैन लगाते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कैंपेन सॉन्ग में देश के कानून और न्यायपालिका पर सवाल उठाए गए हैं, जो सही नहीं है। आयोग ने आप को सलाह दी है कि वह गीत के बोल में सुधार कर ले।
03:15 PM Apr 28, 2024 IST | Amit Kasana
aap को झटका  चुनाव आयोग ने लगाई कैंपेन सॉन्ग पर रोक  पार्टी ने बताया तानाशाही
अरविंद केजरीवाल

Election commission bans aap campaign song: लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आप को अपने गीत में सुधार करने का निर्देश दिया है। बता दें ये गीत 'जेल का जवाब वोट से' आप नेता दिलीप पांडेय ने लिखा है। इस गीत में  दिल्ली के सीएम और आप संस्थापक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसौदिया भी दिखाई देते हैं। इस पूरे मामले में आप नेता आतिशी और अन्य ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने कहा कि गीत में देश के कानून और न्यायपालिका पर सवाल उठाए गए हैं, जो सही नहीं है। गीत में चुनाव प्रचार और अन्य नियमों का उल्लंघन किया गया है। बता दें कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रचार के फोटो, वीडियो आदि में देश की न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता है।

आप के पास ये रास्ता

दरअसल, चुनाव आयोग की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी कमेटी (एमसीएमसी) ने आप को अपने कैंपेन गीत के बोल में संशोधन करने की सलाह दी है। अब आप के पास दो रास्ते हैं या तो वह अपने गीत में संशोधन कर दोबारा उसे आयोग के साथ परमिशन के लिए भेजे। या निगरानी कमेटी के इस फैसले को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के पास आवेदन कर चुनौती दे। चुनौती देने की सूरत में सीईओ की अध्यक्षता में बनी राज्यस्तरीय कमेटी इस पर जांच के बाद अपना निर्णय लेगी।

आप ने बताया केंद्र की तानाशाही

आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ये केंद्र की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि आयोग का यह फैसला सरासर गलत है। कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं है। उनका दावा था कि पूरे गीत में कहीं भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है।

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