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DUSU Election 2024 Result: अध्यक्ष-संयुक्त सचिव पर NSUI तो उपाध्यक्ष-सचिव पद पर ABVP जीती

Delhi University student union elections: छात्रसंघ चुनाव में चार प्रमुख पदों के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। डूसू चुनाव में पोस्टर से हुई गंदगी देख अदालत ने छात्रसंघ परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी।
04:52 PM Nov 25, 2024 IST | Amit Kasana
dusu election 2024 result  अध्यक्ष संयुक्त सचिव पर nsui तो उपाध्यक्ष सचिव पद पर abvp जीती
डीयू छात्रसंघ चुनाव में विजियी उम्मीदवार

Delhi University student union elections: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव (डूसू) में दो सीटों पर NSUI और दो सीटों पर ABVP के प्रत्याशी जीते हैं। सोमवार शाम आए डूसू चुनाव नतीजों में अध्यक्ष पद पर NSUI के रौनक खत्री विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर ABVP के भानू प्रताप और सचिव पर ABVP के मृत्रवृंदा ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर NSUI लोकेश जीते हैं।

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जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान हुआ था। 28 सितंबर को इसके परिणाम घोषित होने थे। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने नतीजों पर रोक लगा दी थी। आज कोर्ट की अनुमति के बाद आज नतीजे घोषित किए गए हैं। चुनाव में कुल 145893 मतदाता थे, जिनमें से 51300 छात्रों ने वोटिंग की थी। बता दें 24 नवंबर को कॉलेजों में प्रतिनिधियों के परिणाम घोषित किए गए हैं।

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21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे

छात्रसंघ चुनाव में चार प्रमुख पदों के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बता दें नतीजे घोषित करने से पहले हाई कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के अन्य इलाकों में चुनावों के दौरान बैनर-पोस्टर से होने वाली गंदगी पर सुनवाई कर रही थी। डूसू चुनाव में पोस्टर से हुई गंदगी देख अदालत ने छात्रसंघ परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी।

किसे कितने मिले वोट

President

NSUI Rounak Khatri 20,207
ABVP Rishabh: 18864

Vice President

ABVP: Bhanu Pratap Singh wins 24166 votes
NSUI’s Yash Nadal: 15404

Secretary

ABVP's Mitravinda Karanwal 16703
NSUI's Namrata Jeph Meena lost with 15236

Jt Secretary

NSUI's Lokesh Choudhary 21975

कोर्ट ने लगाई ये रोक

कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई में सख्त निर्देश दिए थे कि छात्रसंघ परिणाम घोषित होने के बाद कोई विजेता रैली न निकाले। इसके अलावा विजेताओं को अपने विजय जूलूस में लाउडस्पीकर और ढोल-नगाड़ों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें सभी उम्मीदवारों से इस बारे में पहले ही शपथ पत्र लिया जा चुका है। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार का निर्वाचन भी रद्द किया जा सकता है।

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