होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

DUSU Election 2024 Result: अध्यक्ष-संयुक्त सचिव पर NSUI तो उपाध्यक्ष-सचिव पद पर ABVP जीती

Delhi University student union elections: छात्रसंघ चुनाव में चार प्रमुख पदों के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। डूसू चुनाव में पोस्टर से हुई गंदगी देख अदालत ने छात्रसंघ परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी।
04:52 PM Nov 25, 2024 IST | Amit Kasana
डीयू छात्रसंघ चुनाव में विजियी उम्मीदवार
Advertisement

Delhi University student union elections: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव (डूसू) में दो सीटों पर NSUI और दो सीटों पर ABVP के प्रत्याशी जीते हैं। सोमवार शाम आए डूसू चुनाव नतीजों में अध्यक्ष पद पर NSUI के रौनक खत्री विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर ABVP के भानू प्रताप और सचिव पर ABVP के मृत्रवृंदा ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर NSUI लोकेश जीते हैं।

Advertisement

जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान हुआ था। 28 सितंबर को इसके परिणाम घोषित होने थे। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने नतीजों पर रोक लगा दी थी। आज कोर्ट की अनुमति के बाद आज नतीजे घोषित किए गए हैं। चुनाव में कुल 145893 मतदाता थे, जिनमें से 51300 छात्रों ने वोटिंग की थी। बता दें 24 नवंबर को कॉलेजों में प्रतिनिधियों के परिणाम घोषित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में पूर्व CM अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा गिरफ्तार

Advertisement

21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे

छात्रसंघ चुनाव में चार प्रमुख पदों के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बता दें नतीजे घोषित करने से पहले हाई कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के अन्य इलाकों में चुनावों के दौरान बैनर-पोस्टर से होने वाली गंदगी पर सुनवाई कर रही थी। डूसू चुनाव में पोस्टर से हुई गंदगी देख अदालत ने छात्रसंघ परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने लगाई ये रोक

कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई में सख्त निर्देश दिए थे कि छात्रसंघ परिणाम घोषित होने के बाद कोई विजेता रैली न निकाले। इसके अलावा विजेताओं को अपने विजय जूलूस में लाउडस्पीकर और ढोल-नगाड़ों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें सभी उम्मीदवारों से इस बारे में पहले ही शपथ पत्र लिया जा चुका है। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार का निर्वाचन भी रद्द किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: 25 लाख रुपये रिश्वत मांगी, कपड़े उतरवाए… सुसाइड नोट में महिला व्यवसायी ने DSP पर लगाए गंभीर आरोप; जानें मामला

Open in App
Advertisement
Tags :
DUSU Election
Advertisement
Advertisement